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यूपी: सीआईएसएफ की तर्ज पर काम करेगा नया विशेष सुरक्षाबल, इन जगहों पर सुरक्षा की मिले जिम्मेदारी
Tue, 15 Sep 2020 10:30 PM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: शाहरुख खान
Updated Tue, 15 Sep 2020 10:30 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
राज्य सरकार द्वारा नवगठित उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की तरह कार्य करेगा। इस बल को भी सीआईएसएफ को प्रदत्त शक्तियों की तर्ज पर शक्तियां प्रदान की गई हैं।
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल मेट्रो रेल, न्यायालयों, एयरपोर्ट, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थानों आदि की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएगा।
सरकारी गजट में प्रकाशित इस अधिनियम की धारा 10 के अनुसार बल का कोई सदस्य बिना मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट के ऐसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, जो एक्ट की धारा 8 के अंतर्गत बल के सदस्यों के कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा पहुंचाए, हमला करे, हमले की धमकी दे या आपराधिक बल आदि का प्रयोग करे।
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शासन की धारा 10 में निर्दिष्ट यदि कोई अपराध किया गया है तो अपराधी को निकल भागने या अपराध के साक्ष्य को छिपाने का अवसर दिए बिना उसकी तलाशी बिना वारंट के ली जा सकती है। विशेष बल को अगर यह विश्वास हो कि उसके द्वारा अपराध किया गया है, तो उसकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है।
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अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल मेट्रो रेल, न्यायालयों, एयरपोर्ट, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थानों आदि की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएगा।
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सरकारी गजट में प्रकाशित इस अधिनियम की धारा 10 के अनुसार बल का कोई सदस्य बिना मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट के ऐसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, जो एक्ट की धारा 8 के अंतर्गत बल के सदस्यों के कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा पहुंचाए, हमला करे, हमले की धमकी दे या आपराधिक बल आदि का प्रयोग करे।
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शासन की धारा 10 में निर्दिष्ट यदि कोई अपराध किया गया है तो अपराधी को निकल भागने या अपराध के साक्ष्य को छिपाने का अवसर दिए बिना उसकी तलाशी बिना वारंट के ली जा सकती है। विशेष बल को अगर यह विश्वास हो कि उसके द्वारा अपराध किया गया है, तो उसकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है।
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इस अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस अधिकारी को सौंपना होगा या किसी पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में गिरफ्तारी की परिस्थितियों को वर्णित करती हुई रिपोर्ट के साथ नजदीकी पुलिस थाने पर ले जाने की व्यवस्था की जाएगी।