फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   new rule for birth and death certificate

नगर निगम ने बदले नियम, रसीद लेना न भूलें

Tue, 06 Aug 2013 10:32 AM IST
लखनऊ/इंटरनेट डेस्क
लखनऊ/इंटरनेट डेस्क Updated Tue, 06 Aug 2013 10:32 AM IST
विज्ञापन
new rule for birth and death certificate

जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए नगर निगम ने नई व्यवस्था लागू की गई है। अब आवेदन करते समय आवेदक उसकी रसीद लेना न भूलें।

विज्ञापन


रसीद होने से नगर निगम कर्मी आवेदक को बेवजह टाल नहीं पाएंगे। नई व्यवस्था के तहत आवेदक को सात दिन के भीतर प्रमाण पत्र जारी करना होगा।

विज्ञापन

नगर आयुक्त राकेश कु मार सिंह ने बताया कि लगातार प्रमाण पत्र बनाने में देरी की शिकायतें मिल रही हैं। इन्हीं शिकायतों का संज्ञान लेते हुए रसीद देने की व्यवस्था की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


आवेदक को फार्म जमा करने पर रसीद दी जाएगी। इस रसीद पर तारीख डाल कर देना अनिवार्य कर दिया गया है।

तय समय के बाद भी यदि कोई कर्मचारी किसी आवेदक के प्रमाण पत्र को लटकाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

रसीद देने के साथ ही अब प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति से रिसीविंग भी ली जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed