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Lucknow News: राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितंबर को
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लखनऊ। अदालतों में लंबित मामलों का जल्द और कम खर्च में समाधान कराने के लिए 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होना है। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जन-जागरूकता अभियान तेज कर दिया है। न्यायालय परिसरों, तहसीलों और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को लोक अदालत के लाभ और प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सकें।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव जीवक कुमार सिंह ने बताया कि अभियान के तहत लोगों को बताया जा रहा है कि लोक अदालत में दीवानी, पारिवारिक, मोटर दुर्घटना दावा, बैंक ऋण, चेक बाउंस, श्रम, विद्युत, राजस्व और अन्य सुलह योग्य मामलों का आपसी सहमति से निस्तारण किया जाएगा। लोक अदालत का फैसला अंतिम और सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है। उन्होंने जिलावासियों से अपील की है कि वे 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने मामलों का निस्तारण कराकर समय, धन और अनावश्यक कानूनी प्रक्रिया से बचें। इससे आपसी सौहार्द बढ़ेगा और लोगों को त्वरित व सुलभ न्याय भी मिलेगा।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव जीवक कुमार सिंह ने बताया कि अभियान के तहत लोगों को बताया जा रहा है कि लोक अदालत में दीवानी, पारिवारिक, मोटर दुर्घटना दावा, बैंक ऋण, चेक बाउंस, श्रम, विद्युत, राजस्व और अन्य सुलह योग्य मामलों का आपसी सहमति से निस्तारण किया जाएगा। लोक अदालत का फैसला अंतिम और सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है। उन्होंने जिलावासियों से अपील की है कि वे 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने मामलों का निस्तारण कराकर समय, धन और अनावश्यक कानूनी प्रक्रिया से बचें। इससे आपसी सौहार्द बढ़ेगा और लोगों को त्वरित व सुलभ न्याय भी मिलेगा।
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