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सपा सांसद आजम खां की बहन के बंगले का आवंटन होगा निरस्त
Sat, 29 Aug 2020 10:15 PM IST
पंकज श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Sat, 29 Aug 2020 10:15 PM IST
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नोटिस चस्पा
- फोटो : amar ujala
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सपा सांसद और प्रदेश के पूर्व नगर विकास मंत्री आजम खां की बहन का लखनऊ की पॉश कॉलोनी में स्थित बंगले का आवंटन निरस्त किया जाएगा। नगर निगम ने बंगले पर नोटिस चस्पा करने के साथ ही आवंटी के रामपुर स्थित पते पर नोटिस भेज दिया है। नोटिस प्राप्त होने के सप्ताह भर के अंदर आवंटी को अपना जवाब देना होगा। नगर निगम जवाब का परीक्षण करने के बाद आवंटन निरस्तीकरण और बंगले का कब्जा वापस लेने की कार्यवाही करेगा। नगर निगम ने 2007 में आजम खां की बहन व जौहर ट्रस्ट की कोषाध्यक्ष निकहत अखलाक को रिवर बैंक कॉलोनी में बंगला नंबर ए-2/1 आवंटित किया था। करीब छह हजार वर्गफीट के इस आलीशान बंगले का किराया महज 1000 रुपये महीना है।
शिकायत पर नोटिस जारी
मुख्यमंत्री कार्यालय को जुलाई में भेजी गई शिकायत में रामपुर निवासी शिकायतकर्ता मुस्तफा हुसैन ने कहा है कि निकहत अखलाक को रिवर बैंक कॉलोनी में बंगला नंबर ए-2/1 फर्जी तरीके से आवंटित किया गया। इसे फिर बदलकर भवन संख्या ए-2/1 आवंटित किया गया। ऐसे में गलत तथ्यों के आधार पर किए गए आवंटन को निरस्त किया जाए। इस पर निगम ने जांच कराई तो पता चला कि बंगले में कोई नहीं रहता है। निकहत रामपुर के सरकारी स्कूल में शिक्षिका थीं और रिटायरमेंट के बाद वहीं रहती हैं। इसके बाद निगम निगम ने 24 अगस्त को आवंटन निरस्तीकरण का नोटिस जारी किया।
नगर आयुक्त अजय द्विवेदी का कहना है कि गलत तरीके से बंगले का आवंटन हुआ है, जिसे निरस्त करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में शासन से पत्र भी आया है।
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शिकायत पर नोटिस जारी
मुख्यमंत्री कार्यालय को जुलाई में भेजी गई शिकायत में रामपुर निवासी शिकायतकर्ता मुस्तफा हुसैन ने कहा है कि निकहत अखलाक को रिवर बैंक कॉलोनी में बंगला नंबर ए-2/1 फर्जी तरीके से आवंटित किया गया। इसे फिर बदलकर भवन संख्या ए-2/1 आवंटित किया गया। ऐसे में गलत तथ्यों के आधार पर किए गए आवंटन को निरस्त किया जाए। इस पर निगम ने जांच कराई तो पता चला कि बंगले में कोई नहीं रहता है। निकहत रामपुर के सरकारी स्कूल में शिक्षिका थीं और रिटायरमेंट के बाद वहीं रहती हैं। इसके बाद निगम निगम ने 24 अगस्त को आवंटन निरस्तीकरण का नोटिस जारी किया।
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नगर आयुक्त अजय द्विवेदी का कहना है कि गलत तरीके से बंगले का आवंटन हुआ है, जिसे निरस्त करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में शासन से पत्र भी आया है।
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