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Lucknow News: वृंदावन कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं के लिए बजट का इंतजाम करे नगर निगम
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लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने लखनऊ नगर निगम को आदेश दिया है कि वह अपनी विधिक जिम्मेदारी निभाते हुए वृंदावन कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं के लिए बजट का इंतजाम करे। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने यह आदेश वृंदावन जनकल्याण समिति की वर्ष 2019 में दाखिल जनहित याचिका पर दिया।
हाईकोर्ट ने नगर आयुक्त को निजी हलफनामा दाखिल कर यह भी बताने के लिए कहा है कि जब वर्ष 2018 में ही कॉलोनी उसे सौंप दी गई थी तो अब तक यहां रहने वालों को मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं मुहैया कराई गईं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर निगम का दायित्व है।
कोर्ट ने यह भी पूछा है कि जब 16 करोड़ रुपये के बजट की मंजूरी इस कॉलोनी के लिए आठ वर्ष पहले ही हो चुकी थी तो आज तक इसे उपलब्ध क्यों नहीं कराया गया? अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी।
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हाईकोर्ट ने नगर आयुक्त को निजी हलफनामा दाखिल कर यह भी बताने के लिए कहा है कि जब वर्ष 2018 में ही कॉलोनी उसे सौंप दी गई थी तो अब तक यहां रहने वालों को मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं मुहैया कराई गईं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर निगम का दायित्व है।
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कोर्ट ने यह भी पूछा है कि जब 16 करोड़ रुपये के बजट की मंजूरी इस कॉलोनी के लिए आठ वर्ष पहले ही हो चुकी थी तो आज तक इसे उपलब्ध क्यों नहीं कराया गया? अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी।
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