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मुनव्वर राना के बेटे तबरेज को मिली जमानत
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रायबरेली। मशहूर शायर मुनव्वर राना के बेटे तबरेज राना को कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है। आपराधिक षड़यंत्र व अपराध का झूठा आरोप लगाने के मामले में आरोपी तबरेज राना की ओर से दाखिल जमानत अर्जी गुरुवार को सीजेएम कोर्ट में दाखिल की गई। कोर्ट ने आरोपी को 20-20 हजार के दो जमानत प्रपत्र व इसी राशि का व्यक्तिगत बांड दाखिल करने के बाद जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
शायर मुनव्वर राना के बेटे तबरेज राना ने बीती 28 जून को सदर कोतवाली में तहरीर देकर लखनऊ मार्ग पर पेट्रोल पंप के पास अपने चचा के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस ने साजिशकर्ता नयापुरवा निराला नगर निवासी हलीम और सुल्तान अली के अलावा शूटर व भदोखर थाना क्षेत्र के पूरे हंसा मजरे बेलाभेला निवासी सत्येंद्र त्रिपाठी व उत्तरपारा निवासी शुभम सरकार को भी गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान सामने आया कि जमीन के विवाद में चाचा को फर्जी मामले में फंसाने के लिए तबरेज राना ने खुद पर हमले की साजिश रची थी।
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सदर कोतवाल अतुल सिंह, एसओजी टीम प्रभारी अमरेश कुमार त्रिपाठी की अगुवाई में पुलिस ने बुधवार को लखनऊ के हुसैनगंज के लालकुआं स्थित एफआई टावर ढींगरा अपार्टमेंट से तबरेज को गिरफ्तार किया था। मेडिकल परीक्षण के बाद उसे जेल भेज दिया था। गुरुवार को कोर्ट ने तबरेज को राहत देते हुए जमानत दे दी।
जेलर सत्य प्रकाश ने बताया कि बुधवार की रात 9.20 बजे तबरेज को जिला कारागार लाया गया था। तबरेज को अस्थायी बैरक में रखा गया था। कोर्ट से तबरेज को जमानत मिलने की जानकारी हुई है। जमानत प्रपत्र चेक करने के बाद उसे जेल से रिहा किया जाएगा।
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शायर मुनव्वर राना के बेटे तबरेज राना ने बीती 28 जून को सदर कोतवाली में तहरीर देकर लखनऊ मार्ग पर पेट्रोल पंप के पास अपने चचा के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया था।
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पुलिस ने साजिशकर्ता नयापुरवा निराला नगर निवासी हलीम और सुल्तान अली के अलावा शूटर व भदोखर थाना क्षेत्र के पूरे हंसा मजरे बेलाभेला निवासी सत्येंद्र त्रिपाठी व उत्तरपारा निवासी शुभम सरकार को भी गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान सामने आया कि जमीन के विवाद में चाचा को फर्जी मामले में फंसाने के लिए तबरेज राना ने खुद पर हमले की साजिश रची थी।
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सदर कोतवाल अतुल सिंह, एसओजी टीम प्रभारी अमरेश कुमार त्रिपाठी की अगुवाई में पुलिस ने बुधवार को लखनऊ के हुसैनगंज के लालकुआं स्थित एफआई टावर ढींगरा अपार्टमेंट से तबरेज को गिरफ्तार किया था। मेडिकल परीक्षण के बाद उसे जेल भेज दिया था। गुरुवार को कोर्ट ने तबरेज को राहत देते हुए जमानत दे दी।
जेलर सत्य प्रकाश ने बताया कि बुधवार की रात 9.20 बजे तबरेज को जिला कारागार लाया गया था। तबरेज को अस्थायी बैरक में रखा गया था। कोर्ट से तबरेज को जमानत मिलने की जानकारी हुई है। जमानत प्रपत्र चेक करने के बाद उसे जेल से रिहा किया जाएगा।