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अब सड़कों पर कूड़ा फेंका तो भरना होगा अधिक जुर्माना, नई नियमावली तैयार, कैबिनेट से मुहर का इंतजार

Mon, 20 Jul 2020 10:20 PM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: शाहरुख खान Updated Mon, 20 Jul 2020 10:20 PM IST
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More fine to be paid if garbage is thrown on Road up government
फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला
शहरों में अब सड़कों पर कूड़ा फेंकने पर लोगों को सख्त कार्रवाई के साथ ही अधिक जुर्माना भरना पड़ेगा। शहरों में विशेष अभियान चलाने के बाद भी कूड़ा निस्तारण का समाधान नहीं होने पर नगर विकास विभाग नई अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली तैयार कर रहा है। 
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संशोधित प्रारूप पर कैबिनेट की मुहर लगते ही नगर निकाय अपने स्तर से इसे लागू कर सकेंगे। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरों की सफाई के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के बाद भी कूड़ा निस्तारण एक बड़ी समस्या बनी हुई है। 
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तमाम कोशिशों के बावजूद लोग सार्वजनिक व खुले स्थानों पर कूड़ा फेंक रहे हैं। इसे देखते हुए स्वच्छ भारत मिशन ने प्रदेश सरकार को कूड़ा निस्तारण के लिए प्रभावशाली व
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कड़े प्रावधान वाली नियमावली बनाने को कहा है। 

इसके बाद नगर विकास विभाग नई नियमावली तैयार कर रहा है। इसके मुताबिक नगर निकाय अपने स्तर से उपविधि बनाकर इसे लागू करेंगे और कूड़ा फेंकने पर जुर्माना तय कर लगा सकेंगे। 
 

सूत्रों के मुताबिक यदि लॉकडाउन नहीं होता तो अब तक नई संशोधित नियमावली लागू कर दी गई होगी। नगर विकास विभाग जल्द ही नई संशोधित अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली को लागू करने की तैयारी कर रहा है। 

इसके मुताबिक इधर-उधर कूड़ा फेंकने पर जुर्माने के साथ कठोर कार्रवाई की जाएगी। लोगों को घरों में ही सूखा और गीला कूड़ा अलग-अलग रखना होगा। ताकि डोर टू डोर कूड़ा एकत्र इकट्ठा करने में कर्मचारी को किसी तरह की परेशानी न हो। 

औद्योगिक व अस्पताल के कूड़ा निस्तारण की भी होगी व्यवस्था
नई व्यवस्था में अस्पताल और औद्योगिक कूड़ा निस्तारण की भी बेहतर व्यवस्था होगी। अस्पताल के कचरे के निस्तारण में निजी कंपनियों का सहयोग लिया जा सकता है, जिससे इसका अधिक वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जा सके। 

इसी तरह औद्योगिक कचरे के निस्तारण की व्यवस्था भी कराई जाएगी। आवासीय क्षेत्रों में चलने वाले उद्योगों को बाहर शिफ्ट कराने पर भी विचार किया जा सकता है। उद्योगों को स्वयं भी कचरा निस्तारण की व्यवस्था करनी होगी।
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