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मिल्कीपुर सीट: चुनाव याचिका वापस लेने की अपील पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज, अवधेश प्रसाद के खिलाफ दायर है याचिका

Thu, 17 Oct 2024 07:22 AM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Thu, 17 Oct 2024 07:22 AM IST
सार

Milkipur seat: मिल्कीपुर सीट पर चुनाव कब होने हैं इसका रास्ता 17 अक्तूबर को खुल जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में इसकी सुनवाई होनी है। 

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Milkipur seat: Hearing in the High Court tomorrow on the appeal to withdraw the election petition, petition ha
मिल्कीपुर सीट पर फैसला। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

 अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर सपा प्रत्याशी के खिलाफ हाइकोर्ट की लखनऊ पीठ में दाखिल याचिका को वापस लेने की अपील बुधवार को की गई। उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ अपील पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगी। चुनाव याचिका लंबित होने के कारण चुनाव आयोग ने प्रदेश में उपचुनावों में मिल्कीपुर सीट पर चुनाव की तारीख की घोषणा नहीं की थी।

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2022 के विधानसभा चुनावों में सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने भाजपा प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ को 13 हजार से अधिक वोटों से हराया था। चुनाव प्रक्रिया में गलत हलफनामा दाखिल करने का आरोप लगाकर भाजपा प्रत्याशी ने सपा प्रत्याशी के खिलाफ उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में याचिका दाखिल की थी। याचिका लंबित होने के कारण इस सीट पर चुनाव की घोषणा नहीं की गई।
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भाजपा नेता बाबा गोरखनाथ ने आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया में सपा नेता ने अपने दस्तावेजों में गलत जानकारी दी थी। साथ ही उनके हलफनामे में नोटरी करने वाले अधिवक्ता को नोटरी का अधिकार ही नहीं था। इस विषयों को लेकर याचिका दायर की गई थी, लेकिन अब सपा विधायक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिससे इस याचिका का औचित्य नहीं रह गया है। हमने याचिका वापस लेने की अपील की है। याचिका वापस लेने से मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव का रास्ता खुल जाएगा। चुनाव आयोग से अनुरोध करूंगा कि बाकी 9 सीटों के साथ ही मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव कराए जाएं। भाजपा नेता के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी राम मूरत ने भी सपा नेता के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। उन्होंने भी याचिका वापस लेने की अपील की है।

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