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योगी सरकार ने दी मंजूरी: विवाहित पुत्री को भी मृतक आश्रित में मिलेगी नौकरी

Thu, 11 Nov 2021 02:21 PM IST
ishwar ashish अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Thu, 11 Nov 2021 02:21 PM IST
सार

यूपी सरकार ने मृतक आश्रित के रूप में विवाहित पुत्री को भी अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रस्ताव पास कर दिया है।

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Married woman will will also get job as dependent on deceased.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ - फोटो : amar ujala

विस्तार

सरकारी विभागों में मृतक आश्रित के रूप में अब विवाहित पुत्रियों की नियुक्ति भी हो सकेगी। प्रदेश सरकार ने इसके लिए उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (बारहवां संशोधन) नियमावली 2021 को जारी करने की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

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अभी तक मृतक आश्रित के रूप में अनुकंपा नियुक्ति के लिए पुत्र व अविवाहित पुत्री ही पात्र माने जाते थे। काफी समय से विवाहित पुत्रियों को भी इसके दायरे में लाने की मांग की जा रही थी।
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अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक देवेश चतुर्वेदी ने बताया कि उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली में संशोधन करके विवाहित पुत्री को भी मृतक आश्रित के रूप में अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र कर दिया गया है।

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