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यूपी: विवाहित व दत्तक पुत्रियां भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार, अधिसूचना जारी की गई
Sat, 13 Nov 2021 05:16 PM IST
ishwar ashish
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Sat, 13 Nov 2021 05:16 PM IST
सार
उत्तर प्रदेश शासन ने मृत सरकारी सेवक के आश्रित की अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित संशोधित नियमावली जारी कर दी है। अब कुटुंब की परिभाषा में विवाहित व दत्तक पुत्रियां भी शामिल हो गई हैं।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
उत्तर प्रदेश शासन ने अनुकंपा नियुक्ति में विवाहित व दत्तक बेटियों को भी पात्र माने जाने के लिए कुटुंब की परिभाषा में बदलाव संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। इससे कोविड काल में मृत कई सरकारी सेवकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति मिलने की राह खुल गई है।
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सेवाकाल में सरकारी कर्मियों की मृत्यु पर अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण में कुटुंब की परिभाषा में पत्नी, पति, पुत्र, दत्तक पुत्र, अविवाहित पुत्रियां, अविवाहित दत्तक पुत्रियां, विधवा पुत्रियां व विधवा पुत्र वधुएं पहले से शामिल हैं। लेकिन, विभिन्न परिस्थितियों में विवाहित पुत्रियों व विवाहित दत्तक पुत्रियों को भी इसमें शामिल किए जाने की मांग हो रही थी।
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इसके लिए कुटुंब के अंतर्गत मृत सरकारी सेवकों के संबंधियों की सूची में अविवाहित पुत्रियों व अविवाहित दत्तक पुत्रियों से अविवाहित शब्द हटाकर ‘पुत्रियां, दत्तक पुत्रियां’ करने का प्रस्ताव किया गया था। प्रदेश कैबिनेट ने पिछले दिनों इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
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अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने शुक्रवार को यूपी सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (बारहवां संशोधन) नियमावली, 2021 की अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें पुत्रियों व दत्तक पुत्रियों को भी शामिल कर लिया गया है। इससे अनुकंपा नियुक्ति के कई लंबित मामलों का निस्तारण हो सकेगा।