फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   man rapped sister in law in kanpur

जानिए क्या हुआ साली से रेप करने वाले का हश्र

Thu, 02 Jul 2015 01:14 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, कानपुर
ब्यूरो/अमर उजाला, कानपुर Updated Thu, 02 Jul 2015 01:14 PM IST
विज्ञापन
man rapped sister in law in kanpur

फास्ट ट्रैक कोर्ट वाणी रंजन की कोर्ट ने साली से रेप में एक व्यक्ति को आठ साल कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वह साली की ब्लू फिल्म बनाकर ब्लैकमेल करता था।

विज्ञापन


कोर्ट ने फैसले में कहा है कि कोई भी लड़की झूठ बोलकर जीजा को जेल भिजवाकर बहन को संकट में नहीं डालना चाहेगी।

लखनऊ निवासी एक युवती ने जीजा मंसूर आलम निवासी चूड़ी मोहाल कर्नलगंज के खिलाफ आठ अगस्त 2010 को थाना ताल कटोरा लखनऊ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि जुलाई 2010 में उसके जीजा उसके घर आए।
विज्ञापन


पत्नी की तबियत ठीक न होने की बात कहकर साली को कानपुर ले आए। बाद में जीजा ने कर्नलगंज स्थित घर में नहाते समय उसकी फोटो खींच ली। 25 जुलाई 2010 को उसे लखनऊ छोड़ने के बहाने अपने घर से लेकर निकला और दिल्ली ले गया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रेप की वीडियो क्लिप बनाई

man rapped sister in law in kanpur

दिल्ली में फोटो दिखाते हुए कई दिन तक होटल में रखकर रेप किया। रेप की वीडियो क्लीपिंग भी बनाई। साली को क्लीपिंग दिखाकर किसी को भी घटना के बारे में नहीं बताने को कहा और कानपुर ले आया।

बाद में मां कानपुर आई और उसे लखनऊ ले गई। यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट वाणी रंजन की कोर्ट में चल रहा था। शासकीय अधिवक्ता राजेंद्र उत्तम ने बताया कि पीड़िता की गवाही और सबूतों के आधार पर मंसूर आलम को सजा सुनाई गई।

घटना के बाद से ही मंसूर आलम जेल में था। हाईकोर्ट ने जमानत नहीं दी थी। पीड़िता ने ही विवेचक को फोटो और क्लीपिंग की चिप दी थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed