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आशिकी का खुमार उतरा: एक कॉल से शुरू हुई प्रेम कहानी, फिर बीच सड़क पार की थीं अश्लीलता की हदें, हवालात पहुंचा

Thu, 19 Jan 2023 09:07 AM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: शाहरुख खान Updated Thu, 19 Jan 2023 09:07 AM IST
सार

स्कूटी पर किशोरी संग अश्लीलता करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। युवक को 100 सीसीटीवी कैमरों की मदद से गिरफ्तार किया गया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं।

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Lucknow Road lover caught with help of 100 CCTV cameras in lucknow
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

लखनऊ के हजरतगंज में स्कूटी पर किशोरी संग अश्लीलता करने वाले चिनहट के विक्की शर्मा को पुलिस ने 100 सीसीटीवी कैमरों की मदद से पकड़ा। उसे गिरफ्तार कर स्कूटी सीज कर दी गई है। प्रभारी निरीक्षक हजरतगंज अखिलेश मिश्रा के मुताबिक विक्की कपड़े की दुकान पर काम करता है। 
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पूछताछ में उसने बताया कि 15 जनवरी की शाम वह किशोरी के साथ घूमने निकला था। इसी दौरान हजरतगंज से गुजरते वक्त किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। 

प्रभारी निरीक्षक के मुताबिक वीडियो साफ न होने से युवक की पहचान नहीं हो पा रही थी। इसके बाद 100 सीसीटीवी कैमरे चेक कराए गए। हजरतगंज से आईटी जाने वाले मार्ग पर देखा तो स्कूटी नजर आई। आईटी चौराहे पर नंबर क्लीयर हुआ और फिर युवक की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
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विक्की ने बताया कि उसकी दुकान के पास किशोरी के पिता की भी दुकान है। एक साल पहले किशोरी के पिता का मोबाइल घर पर छूट गया था। उन्होंने विक्की के मोबाइल से बेटी के नंबर पर कॉल की। इसके बाद विक्की व किशोरी मोबाइल पर बातचीत और सोशल मीडिया पर चैटिंग करने लगे। 
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दोस्ती बढ़ने पर किशोरी पिता की दुकान पर आने के बहाने उससे मिलने लगी। उसे घर छोड़ने के बहाने विक्की अकसर स्कूटी लेकर निकल जाता था। 15 जनवरी को भी वह उसे घर छोड़ने जा रहा था।

 

इन धाराओं में हुआ मुकदमा
आईपीसी की धारा 294: सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकत करने या अश्लील गाना बजाने या शब्द बोलने पर यह धारा लगाई जाती है। इसमें तीन महीने की सजा व जुर्माने का प्रावधान है। सजा को बढ़ाया जा सकता है। यह जमानती धारा है।

 

आईपीसी की धारा 279: कोई वाहन को सार्वजनिक मार्ग पर जल्दबाजी या लापरवाही से चलाता है। सवारी करता है, जिससे मानव जीवन को संकट हो या किसी व्यक्ति को चोट पहुंचने की संभावना है तो ऐसे व्यक्ति को इस धारा के तहत आरोपी बनाया जाता है। छह महीने की सजा और एक हजार रुपये जुर्माना या दोनों भुगतना पड़ सकता है। सजा में बढ़ोतरी हो सकती है।

 
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