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Lucknow News : बलिया में नियम विरुद्ध नियुक्त किया मनरेगा विधि परामर्शी, प्रमुख सचिव से शिकायत
Thu, 19 Jan 2023 01:58 PM IST
पंकज श्रीवास्तव
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Thu, 19 Jan 2023 01:58 PM IST
सार
संगठन ने आरोप लगाया है कि मनरेगा में जिला स्तर पर विधि परामर्शी नियुक्त करने का प्रावधान नहीं है। मनरेगा के सहायक आयुक्त और उपायुक्त ही अदालत से जुड़े कामकाज देखते हैं। सुशील को विधि परामर्शी नियुक्त कर हर माह 65,000 रुपये मानदेय दिया जा रहा है।
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मनरेगा
- फोटो : amar ujala
विस्तार
बलिया में ग्राम्य विकास विभाग के सेवानिवृत्त वरिष्ठ सहायक सुशील कुमार श्रीवास्तव को मनरेगा में नियम विरुद्ध विधि परामर्शी नियुक्त करने का मामला सामने आया है। प्रादेशिक विकास सेवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह और महामंत्री जनमेजय शुक्ला ने ग्राम्य विकास आयुक्त और प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर श्रीवास्तव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
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संगठन ने आरोप लगाया है कि मनरेगा में जिला स्तर पर विधि परामर्शी नियुक्त करने का प्रावधान नहीं है। मनरेगा के सहायक आयुक्त और उपायुक्त ही अदालत से जुड़े कामकाज देखते हैं। सुशील को विधि परामर्शी नियुक्त कर हर माह 65,000 रुपये मानदेय दिया जा रहा है। उनका कहना है कि सुशील को हर महीने 40 हजार रुपये पेंशन मिल रही है, लिहाजा यदि उनकी नियुक्ति नियमानुसार होती तब भी उन्हें विधि परामर्शी के रूप में सिर्फ 25 हजार रुपये महीना ही मानदेय मिल सकता है। उनका आरोप है कि उनकी नियुक्ति का शासन से अनुमोदन नहीं कराया गया है। संगठन ने शासन से सुशील को अब तक भुगतान किए गए 9,60,000 रुपये की वसूली और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
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सुशील श्रीवास्तव के खिलाफ शिकायत मिली है। शिकायत के बाद उनका मानदेय भुगतान रोककर मामले में बलिया से रिपोर्ट मंगाई है। - रेणु तिवारी, अपर आयुक्त मनरेगा
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