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Lucknow News : हाईकोर्ट ने निस्तारित की एलटी ग्रेड शिक्षकों की 289 याचिकाएं, वर्ष 2003 से दायर हुई थी याचिकाएं
Fri, 20 Jan 2023 11:28 PM IST
पंकज श्रीवास्तव
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Fri, 20 Jan 2023 11:28 PM IST
सार
एल टी ग्रेड शिक्षकों की अलग-अलग दायर याचिकाओं में नियमित वेतन भुगतान करने, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एरियर दिए जाने समेत स्कूलों में उनके कार्यरत रहने के दौरान राज्य की तरफ से दखल न दिए जाने आदि के निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया था।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश के स्कूलों के एलटी ग्रेड शिक्षकों की 289 याचिकाओं को निस्तारित कर दिया है। ये सभी याचिकाएं सेवा संबंधी मुद्दों को लेकर वर्ष 2003 से दायर हुई थीं। एकल पीठ ने कहा कि सुप्रीमकोर्ट द्वारा संजय सिंह के केस में दिए गए फैसले व राज्य की तरफ से किए गए अनुपालन को ध्यान में रखते हुए इन्हें निस्तारित किया जाता है।
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न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ल की एकल पीठ ने यह अहम फैसला सुशील कुमार दुबे समेत 289 एल टी ग्रेड शिक्षकों की अलग-अलग दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सुनाया। इनमें याचियों ने नियमित वेतन भुगतान करने, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एरियर दिए जाने समेत स्कूलों में उनके कार्यरत रहने के दौरान राज्य की तरफ से दखल न दिए जाने आदि के निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया था। कोर्ट ने समान मुद्दे उठाए जाने की वजह से इन पर एक साथ सुनवाई करते हुए इन्हें निस्तारित करने का फैसला सुनाया।
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संजय सिंह केस की नजीर
सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य नामक मामले में 20 अगस्त 2020 को सम्बंधित आयोग को कई निर्देश जारी किए थे। इसमें सिर्फ एक परीक्षा व साक्षात्कार लिए जाने समेत प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक या प्रवक्ता के रुप में कार्य कर चुके शिक्षकों को वरीयता दिए जाने आदि के निर्देश थे। यह भी कहा गया था कि आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा और इसको लेकर आगे किसी मुकदमेबाजी को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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