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Lucknow News : बनारस मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध जारी, तीन मार्च के बाद फैसला
Sat, 09 Dec 2023 01:04 AM IST
पंकज श्रीवास्तव
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Sat, 09 Dec 2023 01:04 AM IST
सार
आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35 ए के तहत बनारस मर्केटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर प्रतिबंध लगाए हैं। इसके तहत बैंक आरबीआई की लिखित पूर्वानुमति के बिना किसी भी ऋण और अग्रिम को अनुदान या नवीनीकृत नहीं करेगा।
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RBI
- फोटो : RBI WEBSITE
विस्तार
बनारस मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रतिबंध की अवधि बढ़ा दी है। अब तीन मार्च 2024 तक बैंक किसी तरह का कोई कारोबार नहीं कर सकेगा। तीन मार्च तक आरबीआई बैंक की स्थिति को देखकर उसके भविष्य का फैसला लेगा।
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आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35 ए के तहत बनारस मर्केटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर प्रतिबंध लगाए हैं। इसके तहत बैंक आरबीआई की लिखित पूर्वानुमति के बिना किसी भी ऋण और अग्रिम को अनुदान या नवीनीकृत नहीं करेगा। कोई निवेश नहीं करेगा।
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धन उधार लेने और नई जमा स्वीकार करने सहित कोई देनदारी नहीं लेगा। किसी को लोन या पैसा किसी भी रूप में नहीं देगा। बैंक अपनी किसी भी संपत्ति को न तो बेच सकता है और न ही किसी के नाम ट्रांसफर कर सकता है। बैंक की कैश स्थिति को देखते हुए, सभी बचत बैंक या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी भी अन्य खाते से कोई राशि निकालने की अनुमति नहीं दी गई है।
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आरबीआई ने इस बैंक को दिशानिर्देशों के तहत रखा था। इसे दो बार बढ़ाया गया लेकिन बैंक की स्थिति में सुधार न देख प्रतिबंध तीन मार्च, 2024 तक बढ़ा दिया गया है। बैंक के खाताधारकों का पांच लाख रुपये तक का धन डीआईसीजीसी के अंतर्गत सुरक्षित है।