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टीजीटी-पीजीटी शिक्षक भर्ती: कंप्यूटर शिक्षक के पद जोड़ने के लिए संबंधित अधिकारी से संपर्क करें याची
Sat, 27 Feb 2021 08:12 PM IST
ishwar ashish
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Sat, 27 Feb 2021 08:12 PM IST
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- फोटो : अमर उजाला
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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी-पीजीटी सहायक शिक्षक भर्ती में कंप्यूटर शिक्षकों का पद जोड़ने के आग्रह के मामले में याचियों को संबंधित प्राधिकारी के समक्ष मांग रखने की छूट दे दी है। साथ ही कोर्ट ने इसे वापस लिए जाने के आधार पर शनिवार को जनहित याचिका खारिज कर दिया है।
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न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने यह आदेश नरेंद्र कुमार मिश्रा व एक अन्य व्यक्ति की जनहित याचिका पर दिया।
याचिका में टीजीटी-पीजीटी सहायक शिक्षक भर्ती में कंप्यूटर शिक्षकों के पद भी शामिल करने के निर्देश राज्य सरकार समेत सभी पक्षकारों को देने की गुजारिश की गई थी। याचियों का कहना था कि स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा भी दी जाती है। वहां इसके लिए अलग से शिक्षक भी होने चाहिए।
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इस मामले की सुनवाई के दौरान याचियों के अधिवक्ता ने कोर्ट से याचिका वापस लेने और संबंधित अफसर के अपनी मांग रखने की छूट दिए जाने का आग्रह किया। अदालत ने इसकी छूट देते हुए वापस लिए जाने के आधार पर याचिका को खारिज कर दिया।
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