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Lucknow: फर्जी अंकपत्र मामले में पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी की सजा बरकरार, कोर्ट ने याचिका खारिज की
Thu, 16 Mar 2023 04:59 PM IST
ishwar ashish
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Thu, 16 Mar 2023 04:59 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी को कोई राहत नहीं दी है और उनकी पांच साल की सजा बरकरार रखी है।
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- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
फर्जी अंकपत्र मामले में अयोध्या के गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कोई राहत नहीं दी है। उनकी पांच साल की सजा बरकरार रखी गई है।
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उनके साथ ही चाणक्य परिषद के संरक्षक कृपा निधान तिवारी व पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष फूलचंद यादव को भी कोई राहत नहीं मिली है।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने बृहस्पतिवार को तीनों की अपील खारिज कर दी। अपील में ट्रायल कोर्ट से मामले में सुनाई गई पांच साल की सजा को चुनौती दी गई थी।
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कोर्ट ने सजा को उचित करार दिया है।