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लखनऊ: पवन खेड़ा को आरोपों से मुक्त करने की अर्जी दाखिल, पीएम मोदी के पिता पर अभद्र टिप्पणी का मामला
Thu, 12 Oct 2023 06:11 AM IST
रोहित मिश्र
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: रोहित मिश्र
Updated Thu, 12 Oct 2023 06:11 AM IST
सार
पवन खेड़ा की ओर से अर्जी दाखिल करने वाले वकील सुधांशु त्रिपाठी और प्रवीण कुमार यादव ने कहा कि विवेचना में उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला है।
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Pawan Kheda (File Photo)
- फोटो : PTI
विस्तार
कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा को आरोपों से अवमुक्त (डिस्चार्ज) करने की मांग वाली अर्जी सीजेएम कोर्ट में बुधवार को दी गई है। इस दौरान खेड़ा कोर्ट में मौजूद रहे। उन पर प्रेस वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवंगत पिता पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है। सीजेएम ने अभियोजन को आपत्ति दाखिल करके अपना पक्ष पेश करने और मामले की सुनवाई लिए 20 अक्तूबर की तारीख तय की है।
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पवन खेड़ा की ओर से अर्जी दाखिल करने वाले वकील सुधांशु त्रिपाठी और प्रवीण कुमार यादव ने कहा कि विवेचना में उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला है। गौरतलब है कि भाजपा के महानगर के तत्कालीन अध्यक्ष और एमएलसी मुकेश शर्मा ने 20 फरवरी को मामले की एफआईआर हजरतगंज थाने में दर्ज कराई थी।
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इसमें कहा था कि दिल्ली में पवन खेड़ा ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के पिता दामोदर दास के नाम की जगह गौतम दास कहकर उनको अपमानित किया। उनके पिता को गौतम अदाणी से जोड़कर उपहास भी किया। इससे देश की जनता की भावनाओं को ठेस पहुंची है। पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद आठ अप्रैल को चार्जशीट दाखिल की थी।
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