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Lucknow News: हत्यारे देवर-भाभी को आजीवन कारावास

Fri, 01 Mar 2024 02:06 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Fri, 01 Mar 2024 02:06 AM IST
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Life imprisonment to murderer brother-in-law and sister-in-law
लखनऊ। अवैध संबंध के चलते पति की हत्या करने की आरोपी पत्नी और मृतक के भाई को दोषी करार देकर एडीजे पुष्कर उपाध्याय ने आजीवन कारावास और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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कोर्ट में सरकारी वकील मनोज त्रिपाठी और कृष्ण कुमार साहू ने बताया कि वादी राममिलन ने चिनहट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि चार जनवरी 2012 की रात साढ़े दस बजे उनके भाई शंकर की हत्या हो गई थी। दरअसल इस मामले की पहली रिपोर्ट शंकर की पत्नी रेखा ने दर्ज कराई थी, जिसमें गुल्ला उर्फ जमुना प्रसाद रावत को आरोपी बनाया था। उधर राममिलन ने बताया कि जिस रात शंकर की हत्या हुई उसी रात उसने देखा कि उसके दूसरे भाई अतुल के हाथों में खून लगा है। शक होने पर उन्होंने भी केस दर्ज करा दिया। आरोप लगाया कि अतुल और रेखा के बीच अवैध संबंध हैं। शंकर के अंतिम संस्कार के बाद जब राममिलन ने इस बारे में अतुल और रेखा से पूछताछ की तो दोनों ने स्वीकारा कि उनके अवैध संबंध हैं। इसी के चलते बांके से हमला करके शंकर की हत्या करके निर्दोष गुल्ला को फंसा दिया है।
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