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लखीमपुर की घटना से लिया सबक, हर्ष फायरिंग करने वालों के असलहे का लाइसेंस होगा निरस्त

Wed, 02 May 2018 01:53 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Updated Wed, 02 May 2018 01:53 AM IST
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 licence of guns to be cancelled on celebratory firing.
प्रतीकात्मक तस्वीर

हर्ष फायरिंग करने वालों से अब पुलिस सख्ती से निपटेगी। ऐसे लोगों के असलहे का लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। यही नहीं हर्ष फायरिंग होने पर इलाके के थाना प्रभारी और बीट इंचार्ज के भी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लखीमपुर में हर्ष फायरिंग में दूल्हे की मौत के बाद डीजीपी ओम प्रकाश सिंह ने इसपर अंकुश लगाने के लिए नए सिरे से गाइडलाइन जारी की है।

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डीजीपी ने सभी पुलिस कप्तानों को निर्देश दिया है कि जहां भी हर्ष फायरिंग की आशंका हो वहां इस पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस का व्यापक बंदोबस्त किया जाए। हवाई फायरिंग शस्त्र अधिनियम के उल्लंघन के साथ ही आपराधिक कृत्य है।
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शादी-विवाह में असलहे के गलत इस्तेमाल की सूचना मिलने पर शस्त्र अधिनियम की धारा 30 के तहत मुकदमा दर्ज कर लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाए। हर्ष फायरिंग को लेकर लोगों को भी जागरूक किया जाए।
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डीजीपी ने कहा है कि अगर हर्ष फायरिंग में किसी की मौत होती है तो फायरिंग करने वाले के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। घायल होने की स्थिति में बिना तहरीर का इंतजार किए मुकदमा दर्ज किया जाए।


उन्होंने यह भी कहा है कि अगर किसी विवाह स्थल, विवाह घर, होटल, अतिथि गृह की ओर से शासनादेशों और अदालतों के आदेशों का उल्लंघन किया जाता है तो इन सभी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।

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