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Lucknow News: अवमानना मामले में एलडीए वीसी तलब

Wed, 05 Aug 2026 01:45 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 05 Aug 2026 01:45 AM IST
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LDA VC summoned in contempt case
लखनऊ। अवमानना मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार को तीन सितंबर को अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है। आदेश का पालन न करने पर पांच हजार रुपये हर्जाना लगाया है। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि वे कारण बताएं कि उन पर 20 मई को अन्य मामले में पारित इस कोर्ट के आदेश का जानबूझकर और इरादतन पालन न करने/अवज्ञा करने का आरोप क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए?
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न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की एकल पीठ ने यह आदेश डॉ. अंजू गुप्ता उर्फ अंजू वार्ष्णेय की ओर से दायर अवमानना याचिका पर दिया। कोर्ट ने कहा कि यदि 20 मई के आदेश का किसी कारणवश समय पर पालन नहीं किया गया है तो प्रतिवादी आदेश की प्राप्ति/जानकारी की तिथि से दो सप्ताह में इसका पालन करे और इस संबंध में हलफनामा दाखिल करे। साथ ही याचिकाकर्ता को पांच हजार रुपये के भुगतान का प्रमाण भी प्रस्तुत करे, जो संबंधित विभाग के कोष से नहीं दिया जाएगा। ऐसा किया जाता है तो भी प्रतिवादी अधिकारी को उपस्थित होने की जरूरत नहीं है।
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अदालत ने कहा कि हर्जाने के भुगतान के संबंध में यह टिप्पणी इस कारण से है कि प्रतिवादी समय पर रिट कोर्ट के आदेश का पालन करने में विफल रहा है और इसी कारण आवेदक ने यह याचिका दायर की है। ऐसी याचिकाओं पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक है कि उस अधिकारी पर हर्जाना लगाया जाए जिसने समय पर या उचित समय में कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। यह हर्जाना दंडात्मक न होकर क्षतिपूर्ति के रूप में है। अगली सुनवाई तीन सितंबर को होगी।
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