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किस पार्क में कानूनन हो सकता है दुर्गापूजा का आयोजन : हाईकोर्ट

Sun, 20 Sep 2026 02:26 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:26 AM IST
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In which park can Durga Puja be legally organized : High Court
हाईकोर्ट।
लखनऊ। हाईकोर्ट ने जानकीपुरम के सेक्टर ई पार्क में दुर्गा पूजा के आयोजन पर नगर निगम समेत अन्य पक्षकारों से 10 दिन में जवाब मांगा है। कोर्ट ने यह सवाल खुला रखा है कि क्या कानूनन किसी पार्क में ऐसा आयोजन कराया जा सकता है।
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न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ जानकीपुरम आवासीय समिति की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में कहा गया है कि समिति ने आरोप लगाया है कि पार्क का इस्तेमाल सिर्फ पूजा के लिए नहीं, बल्कि खाद्य सामग्री की बिक्री जैसी अन्य गतिविधियों के लिए भी होता है। इससे पार्क की हरियाली व उसकी स्थिति को नुकसान होता है।
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हाल ही में 17 सितंबर को हुई सुनवाई में नगर निगम ने कोर्ट को बताया था कि जानकीपुरम के सेक्टर एफ में दुर्गा पूजा आयोजित होती है। परंतु वहां दुकानें लगाने या खाने के व्यंजनों के स्टॉल जैसी कोई व्यावसायिक गतिविधियां नहीं होती हैं। आवासीय समिति ने नगर निगम के इस कथन का समर्थन किया। समिति ने यह भी कहा कि अगर आयोजन से पार्क को नुकसान होता है, तो वे उसे पहले की तरह ठीक करेंगे। अगली सुनवाई 10 दिन बाद तय की गई है।
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