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लखनऊ में 31 के बाद प्रतिबंधित प्लास्टिक की बिक्री हुई तो नपेंगे अफसर, आदेश जारी

Tue, 27 Aug 2019 11:00 AM IST
Amulya Rastogi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: Amulya Rastogi Updated Tue, 27 Aug 2019 11:00 AM IST
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if prohibited polythene is sold after 31 aug then action will be taken against officers
प्रतीकात्मक तस्वीर
लखनऊ में 31 अगस्त के बाद प्रतिबंधित प्लास्टिक की बिक्री पाए जाने पर संबंधित थानाध्यक्ष, नगर निगम व वाणिज्य कर अधिकारी के साथ मजिस्ट्रेट और सीओ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।   
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अपर मुख्य सचिव गृह ने व्यापार मंडल को भी इस संबंध में लिखित रूप से अवगत कराने और प्रतिबंधित प्लास्टिक के प्रयोग पर रोक लगाने पर उनकी सहमति लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लखनऊ के डीएम व एसएसपी संबंधित मजिस्ट्रेट व सीओ से रिपोर्ट लें कि उनके क्षेत्र में प्रतिबंधित प्लास्टिक की बिक्री तो नहीं हो रही है। अपर मुख्य सचिव ने इस मामले में तीन दिन में शासन को रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है।
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उन्होंने कहा कि इस संबंध में निर्देश देने के बाद भी लखनऊ के चौक, कैसरबाग, अलीगंज, अमीनाबाद, आशियाना, नगराम, गोसाईंगंज, मलिहाबाद व काकोरी क्षेत्र में चोरी छिपे प्रतिबंधित प्लास्टिक की बिक्री हो रही है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर 31 अगस्त के बाद प्रतिबंधित प्लास्टिक की बिक्री पाई गई तो संबंधित क्षेत्र के अफसरों की संयुक्त जिम्मेदारी तय कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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