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यूपी: 29334 शिक्षक भर्ती में आया नया पेंच

Wed, 09 Jul 2014 11:21 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ Updated Wed, 09 Jul 2014 11:21 AM IST
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Hurdles in 29334 teachers recruitment

प्रदेश के जूनियर हाईस्कूल परिषदीय विद्यालयों में भर्ती की उम्मीद में बैठे हजारों लोगों के सपने पर पानी फिर सकता है।

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दरअसल, अब यह मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है और 29 हजार से अधिक गणित और विज्ञान के अध्यापकों की नियुक्ति हेतु जारी चयन प्रक्रिया के खिलाफ कोर्ट में विशेष अपील दाखिल की गई है।

हालांकि न्यायालय ने चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं किया है मगर कहा है कि चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्तिपत्र जारी न किया जाए। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से इस मामले पर जवाब मांगा है। अपील पर अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी।
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दो माह में नियुक्ति करने के मिले थे निर्देश

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अनिल कुमार सिंह और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति राकेश तिवारी और न्यायमूर्ति अशोक पाल सिंह की खंडपीठ सुनवाई कर रही है।

याची के अधिवक्ता राधाकांत ओझा के मुताबिक मामला नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल दो याचिकाओं का है।

इसी मामले में एक याचिका पर हाईकोर्ट ने नियुक्ति पर रोक लगा दी थी जबकि एक अन्य याचिका पर सरकार को दो माह में नियुक्ति करने का निर्देश दिया था।

कोटे के चक्कर में फंसा मामला

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अपीलार्थियों का कहना है कि गणित और विज्ञान के अध्यापकों की नियुक्ति में पचास फीसदी प्रोन्नति कोटा ही लगाया गया है जबकि कलावर्ग में सौ फीसदी प्रोन्नति कोटा है।

यह नीति भेदभाव पूर्ण है इसलिए रद्द की जानी चाहिए। दूसरे पक्ष की ओर से अधिवक्ता शैलेंद्र ने इसका प्रतिवाद करते हुए कहा कि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है इसलिए नियुक्ति प्रक्रिया को रोका नहीं जाना चाहिए।

बताते चलें कि इस भर्ती प्रकिया के लिए शुक्रवार और शनिवार को मेरिट जारी कर दिए गए थे। उसके बाद सोमवार और मंगलवार को काउंसलिंग प्रकिया भी पूरी कर ली गई।

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