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खेल प्रशिक्षकों के वेतन मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

Sat, 29 Aug 2020 01:42 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2020 01:42 AM IST
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Highcourt seek answer
खेल प्रशिक्षकों के वेतन मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
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हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश के डिप्लोमाधारक खेल प्रशिक्षकों को अप्रैल माह से वेतन न मिलने के मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने यह कहते हुए सरकारी वकील को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए हफ्ते भर का समय दिया कि खेल प्रशिक्षकों को अप्रैल से वेतन न दिए जाने की बात कही गई है, ऐसे में जवाब पेश करने को आगे और समय नही दिया जाएगा।

जस्टिस मोहम्मद फैज आलम खां ने यह आदेश डिप्लोमा धारक खेल प्रशिक्षक एसोसिएशन के महासचिव व एक अन्य व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर दिया। याचियों के अधिवक्ता शरद पाठक के मुताबिक याचिका में प्रदेश के खेल प्रशिक्षकों को 10 माह के बजाए साल भर की संविदा पर रखे जाने और उन्हें नियमित वेतन दिए जाने के निर्देश सरकार को देने की गुजरिश की गई है। अधिवक्ता की दलील थी कि इन प्रशिक्षकों को अप्रैल से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, इससे वे अर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। उधर, सरकारी वकील ने मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने को सप्ताह भर का समय दिए जाने का आग्रह किया, जिसे कोर्ट ने मंजूर करते हुए अगली सुनवाई 7 सितंबर को नियत की है।
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