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यूपीः 15 हजार शिक्षकों की भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर

Mon, 08 Feb 2016 09:15 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ Updated Mon, 08 Feb 2016 09:15 AM IST
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Highcourt gives clarification on teachers recruitment.

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने पूर्व में दिए अपने एक आदेश पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि उसने प्राथमिक विद्यालयों में 15 हजार शिक्षकों की भर्ती पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई है।

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सिर्फ उन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों पर विचार करने से रोका गया है, जिन्हें 18 दिसंबर के शासनादेश के माध्यम से अंतिम तिथि निकलने के बाद आवेदन करने का मौका दिया गया था।
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बता दें बेसिक शिक्षा परिषद ने 15 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए 9 दिसंबर 2014 को शासनादेश जारी किया था।

आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 मार्च 2015 थी, लेकिन समय-समय पर कोर्ट के आदेश से कुछ और लोगों को भी आवेदन करने का मौका दिया गया।

जो आवेदन नहीं कर पाए, उन्हें भी दिया गया मौका

Highcourt gives clarification on teachers recruitment.

बीती 18 दिसंबर को नैसर्गिक न्याय की बात कहते हुए राज्य सरकार ने एक शासनादेश जारी कर उन सभी लोगों को आवेदन का मौका दे दिया, जो आवेदन करने से छूट गए थे। इस निर्णय के खिलाफ कुछ अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए।

इस पर कोर्ट ने 25 जनवरी को अंतरिम आदेश देते हुए नए आवेदनों पर विचार करने पर रोक लगा दी। अब जस्टिस राजन रॉय ने अपने आदेश में कहा है कि 25 जनवरी के आदेश को इस तरह से लिया गया कि मानों पूरी भर्ती प्रक्रिया पर ही रोक लगा दी गई है, जबकि ऐसा नहीं है।

सिर्फ 18 दिसंबर के शासनादेश के तहत अंतिम तिथि के बाद स्वीकार किए गए आवेदनों पर रोक लगाई गई है। ये आवेदक कोर्ट के किसी आदेश के तहत भी कवर नहीं होते हैं।

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