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हाईकोर्ट ने रद्द की मेडिकल पीजी की राज्य काउंसलिंग
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Updated Tue, 29 May 2018 02:17 PM IST
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हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मेडिकल की पीजी सीटों पर राज्य सरकार द्वारा कराई गई दूसरी काउंसलिंग रद्द कर दी है। अदालत ने राज्य सरकार समेत अन्य पक्षकारों को निर्देश दिया है कि ऑल इंडिया कोटे से राज्य कोटे में वापस आई इन सीटों पर तीन सप्ताह में नए सिरे से काउंसलिंग कराई जाए।
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न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने डॉ. जय प्रकाश समेत तीन अन्य डॉक्टरों की याचिका मंजूर करते हुए यह आदेश दिया। याचियों ने ऑल इंडिया काउंसलिंग के बाद राज्य कोटे में वापस आई पीजी सीटों पर कराई गई काउंसलिंग प्रक्रिया को चुनौती दी थी।
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उनका कहना था कि ऑल इंडिया कोटे से राज्य कोटे में आई इन सीटों को ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट के आधार पर वेटेज को जोड़ते हुए भरा जाना था।
याचियों का तर्क था कि यूपी केउन डॉक्टरों को वेटेज देना चाहिए था जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं दी हैं।
याचिका में ग्रामीण क्षेत्र में एक वर्ष तक सेवा देने वाले डॉक्टर को दस फीसदी, दो वर्ष की सेवा देने वाले डॉक्टर को 20 फीसदी और तीन वर्ष तक सेवा देने वाले चिकित्सक को 30 फीसदी वेटेज देने के नियम का उल्लेख किया गया था। डॉक्टरों की इस दलील पर अदालत ने भी सवाल उठाया।
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कोर्ट ने कहा, इन सीटों पर दूसरी काउंसलिंग तय नियमों के मुताबिक नहीं कराई गई। इसलिए इसे निरस्त किया जाता है। कोर्ट ने राज्य सरकार व पक्षकारों को निर्देश दिया कि इस प्रक्रिया को नए सिरे से तीन सप्ताह में फिर कराया जाए।