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पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की जमानत अर्जी पर सुनवाई 12 जून को, पीजीआई शिफ्ट किए गए
Fri, 05 Jun 2020 04:56 PM IST
ishwar ashish
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Fri, 05 Jun 2020 04:56 PM IST
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पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति
- फोटो : amar ujala
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भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार होने के बाद अस्पताल में इलाज करा रहे पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ 12 जून को सुनवाई करेगी।
गायत्री की जमानत याचिका पर सुनवाई के समय कोर्ट को बताया गया कि उन्हें इलाज के लिए केजीएमयू से पीजीआई शिफ्ट कर दिया गया है। पूर्व मंत्री के अधिवक्ता ने इसका यह कहकर विरोध किया कि अदालत के आदेश पर गायत्री को केजीएमयू में भर्ती किया गया था। ऐसे में सरकार अपने स्तर से उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सकती है।
इस पर जवाब दाखिल करने के लिए अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही ने अदालत से समय मांगा। अदालत ने इसे स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई से पहले हलफनामे पर जवाब दाखिल करने को कहा।
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गायत्री की जमानत याचिका पर सुनवाई के समय कोर्ट को बताया गया कि उन्हें इलाज के लिए केजीएमयू से पीजीआई शिफ्ट कर दिया गया है। पूर्व मंत्री के अधिवक्ता ने इसका यह कहकर विरोध किया कि अदालत के आदेश पर गायत्री को केजीएमयू में भर्ती किया गया था। ऐसे में सरकार अपने स्तर से उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सकती है।
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इस पर जवाब दाखिल करने के लिए अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही ने अदालत से समय मांगा। अदालत ने इसे स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई से पहले हलफनामे पर जवाब दाखिल करने को कहा।
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