{"_id":"66faf01e61c1b98b880e7bdb","slug":"hearing-of-rahul-gandhi-s-citizenship-petition-on-24-october-2024-10-01","type":"story","status":"publish","title_hn":"UP: राहुल गांधी की नागरिकता मामले में सुनवाई 24 को, याची का दावा- चुनाव लड़ने के योग्य नहीं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
UP: राहुल गांधी की नागरिकता मामले में सुनवाई 24 को, याची का दावा- चुनाव लड़ने के योग्य नहीं
Tue, 01 Oct 2024 12:08 AM IST
पंकज श्रीवास्तव
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Tue, 01 Oct 2024 12:08 AM IST
सार
न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ल की खंडपीठ ने यह आदेश कर्नाटक के सामाजिक कार्यकर्ता एस विगनेश शिशिर की याचिका पर दिया। याची ने मामले की सीबीआई से जांच कराने का आग्रह किया है।
विज्ञापन
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी।
- फोटो : ANI
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
लखनऊ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सोमवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता मामले में केंद्र के अधिवक्ता को लिखित जानकारी पेश करने का समय देकर अगली सुनवाई 24 अक्तूबर को नियत की है।
विज्ञापन
न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ल की खंडपीठ ने यह आदेश कर्नाटक के सामाजिक कार्यकर्ता एस विगनेश शिशिर की याचिका पर दिया। याची ने मामले की सीबीआई से जांच कराने का आग्रह किया है। याचिका इस दावे के आधार पर दाखिल हुई कि राहुल गांधी भारत के बजाय ब्रिटेन के नागरिक हैं। ऐसे में वह संविधान के अनुच्छेद 84(ए) के तहत चुनाव लड़ने के अयोग्य थे।
विज्ञापन
याची ने कहा कि उसने कोर्ट के पहले के आदेश के तहत राहुल गांधी की नागरिकता मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी को दो प्रत्यावेदन दिए थे। इस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील से पूछा था कि क्या याची के प्रत्यावेदन केंद्र को मिले हैं? और इन पर केंद्र की क्या कार्रवाई या निर्णय प्रस्तावित है? सोमवार को केंद्र के वकील ने मामले में लिखित जानकारी पेश करने को समय दिए जाने की गुजारिश की। जिस पर कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 24 अक्तूबर को नियत की है।
विज्ञापन