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UP: 69000 शिक्षक भर्ती में इस बार भी नहीं हो सकी सुनवाई, आरक्षण के नियमों पर फंसा है मामला
Mon, 21 Jul 2025 05:22 PM IST
ishwar ashish
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Mon, 21 Jul 2025 05:22 PM IST
सार
69000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को भी सुनवाई नहीं हो सकी। यह करीब 20वीं बार है जब तय तारीख पर केस की सुनवाई नहीं हुई।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : ANI
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विस्तार
69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को भी सुनवाई नहीं हो सकी। इससे अभ्यर्थी निराश हुए। यह पहली बार नहीं है जब केस की सुनवाई निर्धारित तारीख में नहीं हुई। इसके पहले करीब 20 बार केस में सुनवाई तय की गई तारीख पर नहीं हुई।
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मामले में आखिरी सुनवाई नौ सितंबर 2024 को हुई थी। पांच बार केस मेंशन हो चुका है।
आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने कहा की 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण लागू करने में विसंगति के कारण अभ्यर्थी दर-दर की ठोकर खा रहे हैं। जबकि हाईकोर्ट डबल बेंच ने न्याय देते हुए फैसला हमारे पक्ष में सुनाया है। हमारी मांग है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में हमारा पक्ष मजबूती के साथ रखे।
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हालांकि, सोमवार को सुनवाई न होने स अभ्यर्थियों में निराशा है।