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केजीएमयू के कुलपति, रजिस्ट्रार को अवमानना नोटिस

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Sat, 20 Jun 2020 01:48 AM IST
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HC issues notice to KGMU vc, registrar
लखनऊ। प्रो. आशीष वाखलू की बर्खास्तगी मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने केजीएमयू के कुलपति व रजिस्ट्रार को अवमानना नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति रजनीश कुमार ने शुक्रवार को यह आदेश प्रो. वाखलू की अवमानना याचिका पर दिया। याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जेएन माथुर का कहना था कि वाखलू के अन्य सेवा संबंधी मामले में दिए गए रिट कोर्ट के आदेश का पालन कुलपति व रजिस्ट्रार समेत चिकित्सा विवि की कार्यपरिषद के अन्य सदस्यों ने नहीं किया। माथुर की दलील थी कि 20 दिसंबर 2018 को रिट कोर्ट ने प्रो. वाखलू की सेवा संबंधी मामले में दायर अन्य याचिका पर अंतरिम आदेश दिया था कि उनके खिलाफ चल रही अनुशासनात्मक कार्यवाही तो पूरी की जा सकती है, पर याचिका में फैसला होने तक कोई अंतिम आदेश नहीं पारित किया जाएगा। इसके बावजूद प्रो. वाखलू को 10 जून को बर्खास्त कर दिया, जो कोर्ट की अवमानना में आता है।
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