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हाथरस कांड : मनीष और विवेक की पत्नियों को दी गई नौकरी की जानकारी तलब, अगली सुनवाई 10 को

Fri, 07 Jan 2022 03:00 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Fri, 07 Jan 2022 03:00 PM IST
सार

कोर्ट ने हाथरस कांड मामले में केंद्र व राज्य सरकार से मनीष गुप्ता व विवेक तिवारी की पत्नियों मीनाक्षी गुप्ता व कल्पना तिवारी को दी गई नियुक्तियों के बारे में पूछा है। केंद्र व राज्य सरकार को हलफनामा दाखिल कर यह भी बताने को कहा है कि उन्हें ग्रुप-बी या सी के पद पर नियुक्ति दी गई है।

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Hathras case: Information about the jobs given to the wives of Manish and Vivek summoned, the next hearing on 10
लखनऊ हाईकोर्ट

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बृहस्पतिवार को हाथरस कांड मामले में केंद्र व राज्य सरकार से मनीष गुप्ता व विवेक तिवारी की पत्नियों मीनाक्षी गुप्ता व कल्पना तिवारी को दी गई नियुक्तियों के बारे में पूछा है। कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार को हलफनामा दाखिल कर यह भी बताने को कहा है कि उन्हें ग्रुप-बी या सी के पद पर नियुक्ति दी गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की बेंच ने मामले में स्वत: संज्ञान द्वारा ‘गरिमापूर्ण ढंग से अंतिम संस्कार के अधिकार’ शीर्षक से दर्ज जनहित याचिका पर दिया। मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी।

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