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राज्यपाल रामनाईक ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता अध्यादेश 2019 को दी मंजूरी

Sun, 10 Mar 2019 07:02 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Sun, 10 Mar 2019 07:02 PM IST
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governor ramnaik approves uttar pradesh rajasav sanhita adhyadesh 2019.
राज्यपाल राम नाईक - फोटो : amar ujala

यूपी के राज्यपाल रामनाईक ने  ‘उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश 2019’ को मंजूरी दे दी है। दरअसल, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के प्रावधानों में  अध्यादेश 2019 के जरिए कुछ परिवर्तन किए गए थे। जिन्हें शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई थी। जिसके बाद अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया था। जिसे राज्यपाल ने स्वीकृति प्रदान कर दी।

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उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश 2019 को मंजूरी मिलने से कृषि भूमि के औद्यौगिक, वाणिज्यिक एवं आवासीय प्रयोजनों के लिए भू उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया आसान हो सकेगी।
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इसके अलावा 89(3) में संशोधन से निर्धारित सीमा से अधिक भूमि के संक्रमण के लिए अनुमति की प्रक्रिया आसान होगी। इससे औद्योगीकरण और प्रदेश के विकास की गति तेज हो सकेगी।
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धारा 94 व धारा 95 में संशोधन से कृषि योग्य भूमियों के पट्टे पर दिए जाने से कृषि को बढ़ावा मिल सकेगा। इसके अलावा सौर उर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि पट्टे पर उपलब्ध हो सकेगी। जिससे प्रदेश में विद्युत उत्पादन में वृद्घि संभव हो सकेगी। इसी तरह धारा 108 व धारा 110 में किए गए संशोधन से पैतृक भूमि में मृतक पुत्र के अविवाहित पुत्रियों को अधिकार मिल सकेगा।

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