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दरोगा भर्ती मामले में कानूनी राय के बाद फैसला लेगी सरकार, हाईकोर्ट में विशेष अपील पर कर रही विचार
Fri, 13 Sep 2019 01:45 PM IST
Amulya Rastogi
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: Amulya Rastogi
Updated Fri, 13 Sep 2019 01:45 PM IST
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Lucknow High Court
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दरोगा भर्ती के नतीजों को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले पर राज्य सरकार विशेष अपील में जाने पर विचार कर रही है। सरकार कोई फैसला लेने से पहले अदालत के फैसले के सभी पहलुओं पर विचार के लिए न्याय एवं विधि विभाग को भेजेगी।
भर्ती परीक्षा में चयनित हुए 2100 सौ से अधिक अभ्यर्थी मौजूदा समय में प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं। हाईकोर्ट के फैसले से यह प्रक्रिया भी प्रभावित होगी। कोर्ट ने बुधवार को 2707 पदों के लिए जून 2016 में निकाली गई भर्ती परीक्षा के परिणामों को नियम विरुद्ध बताते हुए परिणामों को रद्द करने के आदेश जारी किए थे। इस भर्ती परीक्षा के चयन परिणामों को कई बार बदला गया था और फिर फरवरी 2019 में इसका परिणाम घोषित किया गया था।
हाईकोर्ट के इस फैसले से जहां भर्ती बोर्ड पर सवाल उठ गए हैं, वहीं 2100 से अधिक अभ्यर्थियों के लिए दिक्कत पैदा हो गई है। इस मामले में पुलिस भर्ती बोर्ड कोे अध्यक्ष राज कुमार विश्वकर्मा ने कहा कि बोर्ड को अभी अदालत के फैसले की प्रति हासिल नहीं हुई है। फैसले को विधि विभाग को परामर्श के लिए भेजा जाएगा।
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भर्ती परीक्षा में चयनित हुए 2100 सौ से अधिक अभ्यर्थी मौजूदा समय में प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं। हाईकोर्ट के फैसले से यह प्रक्रिया भी प्रभावित होगी। कोर्ट ने बुधवार को 2707 पदों के लिए जून 2016 में निकाली गई भर्ती परीक्षा के परिणामों को नियम विरुद्ध बताते हुए परिणामों को रद्द करने के आदेश जारी किए थे। इस भर्ती परीक्षा के चयन परिणामों को कई बार बदला गया था और फिर फरवरी 2019 में इसका परिणाम घोषित किया गया था।
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हाईकोर्ट के इस फैसले से जहां भर्ती बोर्ड पर सवाल उठ गए हैं, वहीं 2100 से अधिक अभ्यर्थियों के लिए दिक्कत पैदा हो गई है। इस मामले में पुलिस भर्ती बोर्ड कोे अध्यक्ष राज कुमार विश्वकर्मा ने कहा कि बोर्ड को अभी अदालत के फैसले की प्रति हासिल नहीं हुई है। फैसले को विधि विभाग को परामर्श के लिए भेजा जाएगा।
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