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अच्छी खबर : अब रक्त संबंधियों को संपत्ति हस्तांतरण में मिलेगी स्टांप ड्यूटी पर छूट
Thu, 28 Mar 2019 10:27 PM IST
Amulya Rastogi
न्यूज डेस्क, अमर उजाला लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला लखनऊ
Published by: Amulya Rastogi
Updated Thu, 28 Mar 2019 10:27 PM IST
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प्रदेश में रक्त संबंधियों को अचल संपत्ति के हस्तांतरण में स्टांप ड्यूटी पर छूट देने की प्रशासनिक स्तर पर कार्यवाही शुरू हो गई है। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटित भूखंडों का समय से लीज डीड न होने पर स्टांप ड्यूटी से छूट देने का भी प्रस्ताव है। इन प्रस्तावों पर जल्द ही कैबिनेट फैसला करेगी।
शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने पिछले दिनों मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय से मुलाकात की थी। इसमें प्रदेश में ब्लड रिलेशन (रक्त संबंधी) में अचल संपत्ति, जैसे उद्योगों की संपत्ति, मशीनरी आदि व जमीन हस्तांतरण होने पर स्टांप ड्यूटी में छूट का आग्रह किया था।
इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्रों व आस्थानों में आवंटित भूखंडों का लीज डीड समय से न हो पाने की स्थिति में लीज डीड पर लगने वाले स्टांप ड्यूटी में छूट का आग्रह किया गया था। अधिकारी ने बताया कि सरकार दोनों ही प्रस्तावों पर विचार कर रही है। यह नीतिगत निर्णय है लिहाजा इस पर निर्णय कैबिनेट के स्तर से होगा। इसके लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है।
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शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने पिछले दिनों मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय से मुलाकात की थी। इसमें प्रदेश में ब्लड रिलेशन (रक्त संबंधी) में अचल संपत्ति, जैसे उद्योगों की संपत्ति, मशीनरी आदि व जमीन हस्तांतरण होने पर स्टांप ड्यूटी में छूट का आग्रह किया था।
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इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्रों व आस्थानों में आवंटित भूखंडों का लीज डीड समय से न हो पाने की स्थिति में लीज डीड पर लगने वाले स्टांप ड्यूटी में छूट का आग्रह किया गया था। अधिकारी ने बताया कि सरकार दोनों ही प्रस्तावों पर विचार कर रही है। यह नीतिगत निर्णय है लिहाजा इस पर निर्णय कैबिनेट के स्तर से होगा। इसके लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है।
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