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बिग बाजार: नकली मस्टर्ड ऑयल बेचने पर लगा जुर्माना

Wed, 03 Sep 2014 02:44 AM IST
ज्ञान सक्सेना/अमर उजाला, लखनऊ
ज्ञान सक्सेना/अमर उजाला, लखनऊ Updated Wed, 03 Sep 2014 02:44 AM IST
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Glitch mustard oil was sold in big bazar

नामचीन रिटेल स्टोर से खाद्य सामग्री खरीदते समय भी उसकी पैकिंग को सावधानी से देख लेना चाहिए। शहर में संचालित कुछ बड़े रिटेल स्टोर पैकेजिंग एक्ट के मानकों की अनदेखी कर नकल को असल बता कर बेच रहे हैं।

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ऐसे ही एक मामले में फ्यूचर वैल्यू रिटेल लिमिटेड द्वारा संचालित सहारागंज स्थित बिग बाजार स्टोर व खाद्य तेल बनाने वाली फर्म पर एडीएम कोर्ट ने डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
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ब्लेंडेड इडिबिल वेजीटेबल ऑयल को पैकेजिंग एक्ट की अनदेखी कर मस्टर्ड ऑयल की तरह बेचने के वाद का निस्तारण करते हुए एडीएम पूर्वी जितेंद्र प्रताप सिंह ने यह फैसला सुनाया है।
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डेढ़ लाख के जुर्माने में से एक लाख रुपये की वसूली ऑलिव एक्टिव ब्रांड से ब्लेंडेड इडिबिल वेजीटेबल ऑयल बनाने वाले निर्माता व पैकर फर्म मैसर्स मोदी नेचुरल लिमिटेड बिसालपुर रोड पीलीभीत से और 25-25 हजार की वसूली बिग बाजार रिटेल स्टोर की संचालक फर्म व फ्रेंचाइजी से होगी।

कोर्ट ने अपने आदेश में एक माह में जुर्माना राशि सरकारी खजाने में जमा न कराए जाने पर राजस्व वसूली की तरह इसकी रिकवरी का आदेश भी प्रशासन को दिया है।

खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की टीम ने बीते वर्ष 22 मार्च 2013 को संचालित जांच अभियान के तहत सहारागंज मॉल के बिग बाजार स्टोर पर कार्रवाई की थी।

रिटेल स्टोर पर ऑलिव एक्टिव ब्रांड के नाम से बिक रहे खाद्य तेल का नमूना लैब टेस्टिंग के लिए सील किया था।

जांच के बाद इसे पैकेजिंग एक्ट की अनदेखी के आधार पर सुरक्षित श्रेणी में निगेटिव लैब रिपोर्ट के बतौर दर्शाया गया।

रिफरल लैब में अपील की तय एक माह की मियाद के बाद एफएसडीए ने इस मामले में बिग बाजार रिटेल शॉप को संचालित करने वाली फ्यूचर वैल्यू रिटेल लिमिटेड, सहारागंज मॉल में इसकी फ्रेंचाइजी के मालिक व खाद्य तेल के निर्माता व पैकर की पीलीभीत स्थित मैसर्स मोदी नेचुरल लिमिटेड फर्म के खिलाफ एडीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया था।


डेढ़ साल तक चली मामले की सुनवाई के बाद मुकदमे का निस्तारण करते हुए एडीएम पूर्वी जेपी सिंह ने इस मामले में तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए डेढ़ लाख का जुर्माना ठोका है।

जुर्माने की तय राशि में से एक लाख की वसूली निर्माता व पैकर और बाकी पचास हजार की रिकवरी रिटेल स्टोर संचालक फर्म व इसकी फ्रेंचाइजी लेने वाले से होगी।

अपने आदेश में एडीएम पूर्वी ने साफ किया है कि उक्त उत्पाद की पैकेजिंग में मानकों की अनदेखी की गई।

खाद्य तेल के उत्पाद की पैकेजिंग पर ब्लेंडेड इडिबिल वेजीटेबल ऑयल काफी छोटे व बारीक अक्षरों से लिखा था। जिसे आसानी से नहीं पढ़ा जा सकता।

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