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लखनऊ कोर्ट से भी खारिज हुई गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत याचिका
टीम डिजिटल/अमर उजाला, लखनऊ
Updated Sat, 18 Nov 2017 10:47 AM IST
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गायत्री प्रसाद प्रजापति
- फोटो : demo pic
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महिला के साथ गैंगरेप और छेड़छाड़ के मामले में जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत याचिका को लखनऊ कोर्ट की सीजेएम संध्या श्रीवास्तव ने शुक्रवार को खारिज कर दिया।
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मामले की सुनावाई करते हुए सीजेएम संध्या श्रीवास्तव ने गायत्री प्रसाद प्रजापति पर लगे आरोपों को बेहद गंभीर करार देते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया।
इसके साथ ही गायत्री प्रसाद प्रजापति की मुश्किलें फिलहाल कम होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। हाईकोर्ट पहले ही पूर्व मंत्री की जमानत याचिका को खारिज कर चुका है।
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गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 18 फरवरी 2017 को लखनऊ के गौताम्पल्ली थाने में बुंदेलखंड की रहने वाली गैंगरेप पीडि़ता की प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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उसके बाद गायत्री प्रसाद प्रजापति और उनके अन्य साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पीड़िता ने यागत्री और उसके साथियों पर मौरंग का पट्टा दिलाने के नाम पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है।