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यूपी के 24 जिलों में लागू होगा खाद्य सुरक्षा कानून

Sat, 21 Nov 2015 01:14 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ Updated Sat, 21 Nov 2015 01:14 AM IST
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Food security bill for UP.

मुख्य सचिव आलोक रंजन ने खाद्य-रसद विभाग के अधिकारियों को खाद्य-सुरक्षा कानून को लागू करने के लिए सारी तैयारियां जल्द से जल्द पूरी कर लेने को कहा है।

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उन्होंने कहा कि गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, हापुड़ और बुलंदशहर सहित प्रदेश के 24 जिलों में इस कानून को एक जनवरी से लागू करना ही है। शेष 51 जिलों में इसे मार्च 2016 से लागू किया जाएगा।
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इसलिए जिन जिलों में 1 जनवरी से इसे लागू होना है वहां के लिए दिसंबर के  भीतर ही सारी तैयारियां कर ली जाएं। मुख्य सचिव ने इस कानून के लागू होने के बाद जिलावार अनाज की जरूरत का भी आकलन कर लिया जाए।
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कानून लागू होने के बाद प्रति माह प्रति व्यक्ति 3 किलो गेहूं और दो किलो चावल देना अनिवार्य होगा। मुख्य सचिव शुक्रवार को यहां अपने कार्यालय में संबंधित विभागों के साथ इस कानून को लागू करने की अब तक तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे।

एक जनवरी से लागू होने वाले जिले

Food security bill for UP.

आगरा, अमरोहा, औरैया, बागपत, बस्ती, बिजनौर, बुलंदशहर, इटावा, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, जालौन, झांसी, कन्नौज, कानपुर नगर, ललितपुर, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, सन्तकबीर नगर एवं सिद्धार्थ नगर।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक नगरीय क्षेत्र के सभी कोटेदारों के यहां लाभार्थियों की फीडिंग का काम 15 दिसंबर तक हर हालत में पूरा करा लिया जाए।

जिनके पास किसी प्रकार का राशन कार्ड नहीं है, उन्हें निर्धारित प्रारूप के अनुसार फार्म भराकर उन्हें नया राशन कार्ड दिया जाए।

बैठक में प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद सुधीर गर्ग, खाद्य आयुक्त अजय चौहान सहित अन्य कई अधिकारी शामिल थे।

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