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Lucknow News: लखनऊ में अब सभी इमारतों के लिए फायर एनओसी अनिवार्य

Thu, 30 Jul 2026 02:20 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 30 Jul 2026 02:20 AM IST
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Fire NOC now mandatory for all buildings in Lucknow
लखनऊ। अलीगंज अग्निकांड के बाद एलडीए ने मानचित्र स्वीकृत करने की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब सभी गैर आवासीय इमारतों के लिए फायर एनओसी अनिवार्य कर दी गई है। अभी तक 15 मीटर तक की ऊंचाई वाले बहुमंजिला भवनों और 500 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल वाले होटलों को फायर एनओसी से छूट थी। नए बदलाव के बाद 15 मीटर से कम ऊंची और 500 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल वालों को भी फायर एनओसी लेनी होगी।
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अलीगंज सेक्टर-डी में एक बिल्डिंग में 22 जून को लगी भीषण आग में 15 लोगों की जान चली गई थी। यह बिल्डिंग जिस जमीन पर बनी थी वह आवासीय थी मगर उसका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। जांच में सामने आया कि बिल्डिंग में आग से बचाव के लिए जरूरी उपाय भी नहीं थे। करीब 2000 वर्ग फीट के प्लॉट पर बनी यह बिल्डिंग बेसमेंट प्लस तीन मंजिला थी। ऐसे में इसकी ऊंचाई जमीन से 15 मीटर से कम ही थी। अभी जो मानचित्र स्वीकृत किए जाने के जो नियम हैं, उसमें फायर एनओसी 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली इमारतों के लिए ही अनिवार्य है। हालांकि एलडीए ने अब मानचित्र स्वीकृत करने प्रक्रिया में बदलाव किया है। इसके तहत 15 मीटर से कम ऊंचाई वाली बिल्डिंगों के लिए भी फायर एनओसी अनिवार्य होगी। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इसका आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश में उत्तर प्रदेश अग्नि सुरक्षा एवं आपात सेवा अधिनियम-2022 और नियमावली-2024 के तहत नए निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं।
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पुराने वालों को तीन महीने की छूट
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि अभी तक कुछ श्रेणी की इमारतों के लिए फायर एनओसी अनिवार्य नहीं थी मगर सुरक्षा के लिहाज से अब ऐसे भवनों के लिए भी फायर और विद्युत सुरक्षा की एनओसी ली जाएगी। मानचित्र के नए आवेदन आएंगे, उसमें एनओसी अनिवार्य होगी। जो इमारतें पहले से बनी हैं, उनका शमन मानचित्र पास करते समय आवेदक से यह शपथपत्र लिया जाएगा कि वह तीन महीने में फायर और विद्युत सुरक्षा की एनओसी जमा कर देंगे। ऐसा नहीं करने पर मानचित्र अवैध हो जाएगा।
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इन भवनों को भी लिए फायर एनओसी अनिवार्य
असेंबली भवन, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, स्कूल-कॉलेज, अस्पताल, होटल-गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट-बैंक्वेट हॉल, कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी, बैंक, सिनेमा-थिएटर, जिम और अन्य विशेष उपयोग वाले सभी तरह भवन।

फायर एनओसी के लिए आवेदन की प्रक्रिया
0 अपने नजदीकी फायर स्टेशन में संपर्क कर आवेदन का प्रारूप हासिल करें और पूरा विवरण भरने के साथ आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन कर सकते हैं।
0 राज्य के आधिकारिक फायर सर्विस या सिंगल विंडो पोर्टल (जैसे निवेश मित्र) पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
0 एनओसी प्राप्त करने के लिए ट्रेजरी में या फिर ऑनलाइन निर्धारित सरकारी शुल्क जमा करना भी अनिवार्य है।
0 आवेदन प्रक्रिया पूरी होने पर दमकल विभाग के अधिकारी बिल्डिंग का निरीक्षण करते हैं। मानक पूरा मिलने पर फायर एनओसी दी जाती है।

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नई व्यवस्था से भवनों में अग्नि सुरक्षा मजबूत होगी। दुर्घटनाओं की रोकथाम होगी और नागरिकों की सुरक्षा बेहतर हो सकेगी। इसका कड़ाई से पालन कराया जाएगा।
-प्रथमेश कुमार,
उपाध्यक्ष, एलडीए


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