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30 दिन में डीएल renew न करवाने पर 20 गुना जुर्माना

Sun, 08 Jan 2017 02:02 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ Updated Sun, 08 Jan 2017 02:02 AM IST
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driving licence renew to be done in 30 days.
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एक्सपायर्ड डीएल का 30 दिन में नवीनीकरण न कराया तो 20 गुना जुर्माना चुकाना पड़ेगा। यानी एक साल का जो जुर्माना 50 रुपये होता था वह बढ़कर अब 1000 रुपये हो गया है।

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यही नहीं एक्सपायर्ड डीएल का एक साल तक नवीनीकरण न कराने पर पहले से दोगुना 2000 रुपये जुर्माना लगेगा। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने लर्निंग परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) एवं वाहन रजिस्ट्रेशन की फीस में बढ़ोतरी करने के साथ अन्य मदों में निर्धारित फीस भी बढ़ा दी है।
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आरटीओ ऑफिस में शनिवार को अफसरों को जुर्माना बढ़ने के बारे में जानकारी परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना ऑनलाइन पढ़ने के बाद हुई।

अधिकारियों का कहना है कि एक्सपायर्ड डीएल का 30 दिन में नवीनीकरण करना अनिवार्य है। जो आवेदक 30 दिन में नवीनीकरण नहीं कराते थे तो उन्हें 50 रुपये का जुर्माना भरना पड़ता था। लेकिन अब यह जुर्माना 1000 रुपये कर दिया गया है।

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नई व्यवस्था तत्काल प्रभावी

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परिवहन आयुक्त के. रवींद्र नायक के मुताबिक सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। डीएल एवं रजिस्ट्रेशन की नई फीस 6 जनवरी से प्रभावी हो जाएगी।

उधर, संभागीय परिवहन अफसरों ने बताया कि सात जनवरी को जो लोग लर्निंग डीएल बनवाने पहुंचे तो साफ्टवेयर के अपडेट न होने से दिक्कत हुई।

दरअसल ऑनलाइन तो नई फीस डिपॉजिट हो रही है लेकिन जिन्होंने पहले मैनुअल फीस डिपॉजिट की हैं उसका डिफरेंस शनिवार को नहीं वसूला जा सका। आरटीओ के सॉफ्टवेयर नौ जनवरी सोमवार तक अपडेट होने की उम्मीद है।

गाड़ी फाइनेंस कराने की फीस भी बढ़ी

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अब शोरूम से गाड़ी फाइनेंस कराने की फीस भी बढ़ गई है। वाहन फाइनेंस कराने के बाद आरटीओ में डिपॉजिट होने वाले वित्त पोषित शुल्क में पांच गुना बढ़ोत्तरी कर दी गई है।

दो पहिया गाड़ी फाइनेंस पर जहां 100 रुपये लगता था वहीं अब इसके लिए 500 रुपये और चार पहिया वाहन के लिए 100 के बजाय 1000 रुपये जबकि भारी वाहनों के लिए 100 की जगह 3000 रुपये शुल्क के रूप में देने होंगे।

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