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गणेश चतुर्थी पर झांकी, मुहर्रम पर जुलूस और ताजिये की अनुमति नहीं, डीजीपी बोले- सादगी से मनाए जाएं त्योहार
Thu, 20 Aug 2020 10:31 AM IST
ishwar ashish
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Thu, 20 Aug 2020 10:31 AM IST
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डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी
- फोटो : amar ujala
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गणेश चतुर्थी और मुहर्रम को लेकर डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने सभी जिलों के अधिकारियों को नए सिरे से दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें कोरोना महामारी के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन का हवाला देते हुए कहा गया है कि गणेश चतुर्थी के मौके पर किसी भी पूजा पंडाल में कोई भी मूर्ति स्थापित न की जाए और न ही कोई शोभायात्रा की अनुमति दी जाए।
सभी श्रद्धालुओं को प्रेरित किया जाए कि त्यौहार को अपने घरों पर ही मनाएं। इसी तरह मुहर्रम के अवसर पर किसी प्रकार के जुलूस निकालने और ताजिया रखने की अनुमति न दी जाए। डीजीपी ने कहा है कि शांति समितियों के पदाधिकारियों, धर्मगुरुओं, ताजियादारों और संभ्रांत नागरिकों के साथ बैठक कर उन्हें केंद्र व राज्य सरकार की गाइडलाइन के बारे बता दिया जाए।
उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया की राउंड द क्लॉक मानीटरिंग की जाए। सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पर सतर्क नजर रखी जाए। भ्रामक सूचना प्रसारित होने पर विधिक कार्यवाही करते हुए खंडन किया जाए। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस पिकेट, गश्त की प्रभावी व्यवस्था की जाए।
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अराजक तत्वों को चिह्नित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। थानाध्यक्षों और क्षेत्राधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि छोटी से छोटी घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए समुचित एवं त्वरित कार्रवाई की जाए। इस दौरान वीडियोग्राफी, ड्रोन कैमरों का प्रयोग, पर्याप्त संख्या में पुलिस पेट्रोलिंग कराई जाए।
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सभी श्रद्धालुओं को प्रेरित किया जाए कि त्यौहार को अपने घरों पर ही मनाएं। इसी तरह मुहर्रम के अवसर पर किसी प्रकार के जुलूस निकालने और ताजिया रखने की अनुमति न दी जाए। डीजीपी ने कहा है कि शांति समितियों के पदाधिकारियों, धर्मगुरुओं, ताजियादारों और संभ्रांत नागरिकों के साथ बैठक कर उन्हें केंद्र व राज्य सरकार की गाइडलाइन के बारे बता दिया जाए।
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उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया की राउंड द क्लॉक मानीटरिंग की जाए। सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पर सतर्क नजर रखी जाए। भ्रामक सूचना प्रसारित होने पर विधिक कार्यवाही करते हुए खंडन किया जाए। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस पिकेट, गश्त की प्रभावी व्यवस्था की जाए।
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अराजक तत्वों को चिह्नित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। थानाध्यक्षों और क्षेत्राधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि छोटी से छोटी घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए समुचित एवं त्वरित कार्रवाई की जाए। इस दौरान वीडियोग्राफी, ड्रोन कैमरों का प्रयोग, पर्याप्त संख्या में पुलिस पेट्रोलिंग कराई जाए।