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पेंशनरों को महंगाई भत्ता भुगतान का आदेश जारी, 10 लाख से अधिक लोगों को होगा फायदा

Wed, 27 Mar 2019 03:33 PM IST
विक्रांत चतुर्वेदी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: विक्रांत चतुर्वेदी Updated Wed, 27 Mar 2019 03:33 PM IST
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Dearness Allowance payment order issued by uttar pradesh government.
प्रतीकात्मक तस्वीर

उत्तर प्रदेश सरकार ने अखिल भारतीय सेवा व प्रदेश के पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को तीन प्रतिशत बढ़ा महंगाई राहत भुगतान संबंधी आदेश जारी कर दिया है। प्रदेश के 10 लाख से अधिक पेंशनरों को इसका सीधा फायदा होगा।

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सचिव वित्त अजय कुमार शुक्ल ने बताया है कि एक जुलाई 2018 से महंगाई भत्ता की दर सात प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत की गई थी। एक जनवरी 2019 से महंगाई भत्ता में तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई है। अब महंगाई भत्ता का भुगतान 9 प्रतिशत की जगह 12 प्रतिशत किया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि ये आदेश शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन, पारिवारिक पेंशन स्वीकृत हैं, पर भी लागू होंगे। हालांकि, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों व सार्वजनिक उपक्रमों आदि के सेवकों पर ये आदेश लागू नहीं होंगे। इस मामले में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।
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इसी तरह अखिल भारतीय सेवा के पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों के संबंध में अलग से शासनादेश जारी किया गया है। बताते चलें अमर उजाला ने पेंशनरों का महंगाई भत्ता भुगतान संबंधी प्रस्ताव लटकाए जाने के संबंध में खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद सरकार ने इस पर कार्रवाई की।

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