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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   20 years jail and 45 lakh compensation for accused of pocso act.

Ambedkarnagar: सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, 45 हजार रुपये का जुर्माना

Sat, 16 Jul 2022 07:32 PM IST
ishwar ashish अमर उजाला नेटवर्क, अंबेडकरनगर
अमर उजाला नेटवर्क, अंबेडकरनगर Published by: ishwar ashish Updated Sat, 16 Jul 2022 07:32 PM IST
सार

पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाए गए एक आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की सजा और 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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20 years jail and 45 lakh compensation for accused of pocso act.
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

दो साल पहले जलालपुर कोतवाली क्षेत्र में एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने एक आरोपी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर अलग-अलग धाराओं में 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। घटना में शामिल एक अन्य आरोपी के नाबालिग होने पर मामला कार्रवाई के लिए किशोर न्याय बोर्ड को भेज दिया गया।

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वर्ष 2020 में एक महिला ने जलालपुर कोतवाली में केस दर्ज कराया था कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री के साथ दो युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है। पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया कि गुवापाकड़ निवासी एक युवक से उसकी पुत्री की पहचान थी। आरोपी युवक ने उसकी पुत्री को मिलने के लिए बुलाया था। रात करीब आठ बजे जब उसकी पुत्री मिलने पहुंची तो देखा कि चार पहिया वाहन लिए आरोपी युवक का एक दोस्त सलमान भी वहां मौजूद था। दोनों ने पहले उसकी पुत्री को गाड़ी में बिठा कर कहीं दूर ले जाने का प्रयास किया। मना करने पर दोनों आरोपियों ने पुत्री को जबरन कुछ दूर स्थित एक खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया और हालत गंभीर होने पर दोनों उसे वही छोड़कर भाग निकले।
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किसी तरह पुत्री ने घर पहुंच कर मामले की जानकारी परिजनों को दी। इसके बाद पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया। मामले की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक रामकृष्ण पांडेय ने पूरे प्रकरण से जुड़े कई साक्ष्य व गवाह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी सलमान को 20 वर्ष की सजा सुनाने के साथ 45 हजार का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना राशि का 70 प्रतिशत हिस्सा पीड़िता को बतौर मदद दिया जाएगा। आदेश में साफ है कि जुर्माना राशि न चुकाने पर आरोपी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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