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शिक्षकों के लिए TET अनिवार्य: SC के आदेश पर कोर्ट जाएगी योगी सरकार, CM बोले-योग्यता को नजरअंदाज करना उचित नहीं

Tue, 16 Sep 2025 01:13 PM IST
भूपेन्द्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Tue, 16 Sep 2025 01:13 PM IST
सार

शिक्षकों के लिए TET अनिवार्य वाले सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर सीएम योगी ने बेसिक शिक्षा विभाग को रिवीजन दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के शिक्षक अनुभवी हैं। उनकी योग्यता को नजरअंदाज करना उचित नहीं है।

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CM Yogi directed Basic Education Department to file revision on SC order 'TET is mandatory for teachers'
सीएम योगी आदित्यनाथ - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश 'शिक्षकों के लिए TET की अनिवार्यता' पर बेसिक शिक्षा विभाग को रिवीजन दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यूपी के शिक्षक अनुभवी हैं। समय-समय पर सरकार द्वारा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता रहा है। ऐसे में उनकी योग्यता और सेवा के वर्षों को नजरअंदाज करना उचित नहीं है।

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उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने सीएम के इस निर्णय का स्वागत किया है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री का निर्णय स्वागत योग्य एवं शिक्षक हित में है। उन्होंने अनुरोध किया है कि विभाग द्वारा रिवीजन में जाने से पूर्व एनसीटीई द्वारा यह भी स्पष्ट कराया जाए कि आरटीई-2009 के सेक्शन-23(2) का संशोधन आरटीई लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं होता है।
 

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