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चार्जशीट पर सीजेएम का संज्ञान : आरोपी अमिताभ ठाकुर की याचिका पर छह जनवरी को होगी सुनवाई

Fri, 24 Dec 2021 12:56 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Fri, 24 Dec 2021 12:56 PM IST
सार

इससे पूर्व अमिताभ ठाकुर की याचिका पर सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार को उन्हें जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया गया।

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CJM's cognizance on chargesheet: Hearing on the petition of accused Amitabh Thakur will be held on January 6
आईजी अमिताभ ठाकुर - फोटो : amar ujala

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट के बाहर दुष्कर्म पीड़िता और उसके साथी को आत्महत्या के लिए उकसाने व षड्यंत्र रचने के आरोपी अमिताभ ठाकुर के खिलाफ पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के सीजेएम के आदेश को चुनौती देने वाली निगरानी याचिका को जिला जज राम मनोहर नारायण मिश्र ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी। 

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इससे पूर्व अमिताभ ठाकुर की याचिका पर सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार को उन्हें जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया गया। उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दो ऐसी धाराएं लगाई हैं, जो किसी लोकसेवक की ड्यूटी से संबंधित है। ऐसे मामले की कोर्ट में सुनवाई के लिए राज्य सरकार से अनुमति लिया जाना आवश्यक है।
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जबकि पुलिस ने ऐसी कोई अनुमति नहीं ली है। इसके बावजूद सीजेएम ने चार्जशीट पर संज्ञान ले लिए हैं, जो नियम विरुद्ध है। वहीं, सरकारी वकील ने इस याचिका का विरोध किया। कहा, सीजेएम ने इस मामले में संज्ञान लेने के बाद पत्रावली को सत्र कोर्ट को सुनवाई के लिए सुपुर्द कर दिया है।

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