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असंगठित क्षेत्र के एक करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा के लिए मई से महाअभियान

Wed, 07 Apr 2021 09:59 AM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Wed, 07 Apr 2021 09:59 AM IST
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Campaign for one crore people of unorganized sector from May for social security
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। - फोटो : अमर उजाला
सरकार ने प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के एक करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की योजना बनाई है। किसी हादसे में मृत्यु या दिव्यांग होने पर 2 लाख रुपये तक की मदद मिलेगी। वहीं, प्रतिवर्ष इलाज के लिए 5 लाख रुपये का बीमा होगा। इस योजना में पंजीकरण के लिए मई से महाअभियान चलेगा।
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दोनों योजनाएं उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के माध्यम से लागू होंगी। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बोर्ड में पंजीकृत असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत कामगारों और उनके परिवारीजनों को 5 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की निशुल्क सुविधा उपलब्ध रहेगी। असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम-2008 की धारा 10 एवं नियमावली के नियम -23 के तहत बोर्ड में पंजीकृत सभी कामगार और उनके परिवारीजन इलाज के लिए पात्र होंगे। योजना स्टेट एजेंसी कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज (साचीज) के माध्यम से लागू होगी। इसके लिए बोर्ड और साचीज के मध्य एक लिखित सहमति पत्र भी होगा।
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मई से प्रारंभ होने वाले इस अभियान में मुख्यमंत्री दुर्घटना योजना के लिए भी असंगठित कामगारों का पंजीकरण कराया जाएगा। इसमें कामगार की किसी हादसे में मृत्यु या दिव्यांगता की दशा में अधिकतम दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रति श्रमिक 12 रुपये प्रीमियम का भुगतान बोर्ड अधिकृत एजेंसी को करेगा। एजेंसी की यह जिम्मेदारी होगी कि पंजीकृत कामगार की दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता होने पर तय शर्तों के आधार पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए।
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इस बारे में संपर्क किए जाने पर अपर मुख्य सचिव श्रम सुरेश चंद्रा ने बताया कि मई से हम इन दोनों योजनाओं में पंजीकरण प्रारंभ करेंगे। कुल 1 करोड़ों लोगों का पंजीकरण कराए जाने का लक्ष्य है।


इस तरह मिलेगी मदद
मृत्यु या पूर्ण शारीरिक अक्षमता की स्थिति में, दोनों हाथ या दोनों पैर या दोनों आंखों के नुकसान होने की स्थिति में, एक हाथ और एक पैर को नुकसान होने पर दो लाख रुपये मिलेंगे। एक हाथ या एक पैर या एक आंख की क्षति होने पर 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। स्थायी दिव्यांगता 50 प्रतिशत से अधिक, पर 100 प्रतिशत से कम होने पर भी 1 लाख रुपये मिलेंगे। इसी तरह स्थायी दिव्यांगता 25 प्रतिशत से अधिक होने, पर 50 प्रतिशत से कम होने पर पचास हजार रुपये दिए जाएंगे। इस योजना में उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। आवेदन ऑफलाइन संबंधित जिले के श्रम कार्यालय में भी दिया जा सकेगा।
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