दयाशंकर की जमानत को हाईकोर्ट में चुनौती देगी बसपा
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बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने कहा है कि मऊ जिले की एक अदालत का दयाशंकर सिंह को जमानत देने का आदेश विधि सम्मत नहीं है। पार्टी इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देगी।
बताते चलें बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मामले में भाजपा से निष्कासित, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह को पिछले दिनों गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।
मऊ जिले की एक अदालत ने सिंह को शनिवार को जमानत दे दी। इसके बाद बसपा महासचिव मिश्र ने जमानत को हाईकोर्ट में चुनौती देने का एलान किया।
कई दिनों बाद हुई थी गिरफ्तारी
गौरतलब है कि दयाशंकर को शनिवार को 50-50 हजार रुपये के मुचलकों पर जमानत दे दी गई। दयाशंकर पर बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ गालियों का इस्तेमाल करने पर एफआईआर दर्ज करवाई गई थी।
दयाशंकर को कई दिन फरार रहने के बाद बिहार के बक्सर से गिरफ्तार किया गया था। उसके खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज एफआईआर को मऊ थाने में स्थानान्तरित कर दिया गया था।
पुलिस ने दयाशंकर को सीजेएम कोर्ट में पेश किया, जहां अंतरिम जमानत रद्द करके न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया था। शनिवार शाम मऊ एससी-एसटी कोर्ट से उन्हें जमानत दे दी गई।