फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   big high court order, dont bother inter cast and inter religion married couples

हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, कहा-अंतर्जातीय या अंतर धार्मिक विवाह करने वालों को न किया जाए परेशान

Mon, 13 May 2019 12:47 AM IST
Amulya Rastogi न्यूज डेस्क, अमर उजाला लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला लखनऊ Published by: Amulya Rastogi Updated Mon, 13 May 2019 12:47 AM IST
विज्ञापन
big high court order, dont bother inter cast and inter religion married couples
Lucknow High Court
हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने आदेश दिया है कि अंतर्जातीय विवाह करने वाले अगर वयस्क हैं और उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है तो उन्हें परेशान न किया जाए। कोर्ट ने इस मामले में सर्वोच्च अदालत के आदेशों का पालन किए जाने की ताकीद की है।
विज्ञापन


न्यायमूर्ति अनिल कुमार व न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने यह आदेश शिवानी सिंह व अन्य, मनीष विश्वकर्मा व अन्य, श्याम मनोहर व अन्य तथा अनूपा देवी व अन्य आदि की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। याचियों का कहना था कि उन्होंने स्वेच्छा से विवाह किया है। 
विज्ञापन

याचियों ने अपने विवाह के प्रमाण पत्र दाखिल करते हुए अदालत को बताया कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं है। याचियों ने अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए खुद को परेशान किए जाने व उत्पीड़नात्मक कार्रवाई का अंदेशा जताया था।

याचियों के अधिवक्ताओं ने इस सिलसिले में सर्वोच्च न्यायालय की नजीर भी पेश की। इसमें सर्वोच्च अदालत ने देश के सभी जिलों के पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि अगर वयस्क युवती व युवक स्वेच्छा से अंतर्जातीय या अंतर धार्मिक विवाह करते हैं तो ऐसे युगल को प्रताड़ित करने वाले तत्वों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे।

ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। याचियों की तरफ से संविधान के आर्टिकल 21 के तहत सुरक्षा की मांग की गई। इस पर हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों में विरोधी पक्ष विवाहित युगल की जीवनचर्या या स्वतंत्रता में किसी तरह का दखल न दें। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed