{"_id":"ed48c4b9639a120326906e0b64f74a98","slug":"azam-khan-pil-lko-highcourt-bench","type":"story","status":"publish","title_hn":"आज़म खान के खिलाफ दर्ज हुई PIL","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
आज़म खान के खिलाफ दर्ज हुई PIL
टीम डिजिटल/लखनऊ
Updated Wed, 30 Oct 2013 03:14 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अखिलेश सरकार के मंत्री आजम खां को जल निगम के अध्यक्ष पद से हटाये जाने हेतु इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में एक पीआईएल दायर हुई है।
विज्ञापन
याचिका के अनुसार उत्तर प्रदेश जल निगम उत्तर प्रदेश जल आपूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम 1975 से नियंत्रित होता है।
इस अधिनियम की धारा 7(3) के अनुसार अध्यक्ष का पद लाभ का पद नहीं माना जाएगा और उसका निगम के किसी प्रबंधकीय कार्य पर कोई अधिकार नहीं होगा।
निगम के समस्त प्रबंधकीय कार्य प्रबंध निदेशक एवं अन्य अधिकारी करेंगे।
इस कानूनी प्रावधान के बावजूद 28 अगस्त 2012 को श्री खान के हस्ताक्षर से एक कार्यालय ज्ञाप जारी कर दिया गया जिसमे कहा गया कि सारे प्रबंधकीय कार्य अध्यक्ष द्वारा किये जायेंगे।
विज्ञापन
तब से श्री खान अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत सारे प्रशासनिक और वित्तीय कार्य कर रहे हैं।
अतः सामाजिक कार्यकर्ता डॉ नूतन ठाकुर ने आजम खान को इस पद से हटाये जाने और 28 अगस्त 2012 के आदेश को निरस्त किये जाने की मांग की है।
लखनऊ की और खबरों के लिए यहां आएं...