72,825 शिक्षक भर्ती में क्या है नया पेंच
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प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए दिसंबर 2012 में निकले विज्ञापन के आधार पर आवेदन करने वाले टीईटी पास बीएड वालों ने भी नौकरी देने की मांग की है।
इस तरह इस प्रकिया में एक नया पेंच कसता दिख रहा है। हालांकि सरकार अभी इस पर चुप है, लेकिन संभव है कि ये मुद्दा भी तूल पकड़ ले।
नौकरी मांग रहे इन युवाओं का कहना है कि 72,825 शिक्षक भर्ती के लिए दो बार अलग-अलग चयन प्रक्रिया के आधार पर विज्ञापन निकाल कर आवेदन लिए गए हैं।
इस तरह इसमें उन लोगों को भी नौकरी दिए जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए।
2012 वाले ये दे रहे तर्क
नवंबर 2011 में तत्कालीन बसपा सरकार ने टीईटी मेरिट पर शिक्षक भर्ती का आवेदन लिया था और 2012 में मौजूदा अखिलेश सरकार ने शैक्षिक मेरिट के आधार पर आवेदन लिया।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार केवल नवंबर 2011 में आवेदन करने वालों की भर्ती का निर्णय राज्य सरकार ने किया है।
उन्होंने मांग की है कि उनका भी आवेदन बेसिक शिक्षा विभाग के पास है और वे भी टीईटी पास बीएड अभ्यर्थी हैं, बस फर्क इतना है कि उन्होंने आवेदन 2012 में किए हैं, इसलिए शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में उन्हें भी शामिल किया जाना चाहिए।
टीईटी पास को ही मिलेगी नौकरी
हालांकि अखिलेश सरकार ने टीईटी पास का ही नौकरी दिए जाने की योजना बना रही है।
अखिलेश सरकार ने चुनावी माहौल में प्राथमिक स्कूलों में 72,825 शिक्षकों को टीईटी मेरिट पर भर्ती करने का फैसला कर वोटरों को लुभाने की कोशिश की है।
इसके लिए सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शुक्रवार को उच्च स्तर पर यह निर्णय लिया गया।
सरकार ने चुनाव आयोग को भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर प्रक्रिया शुरू करने की जानकारी दे दी है।
मामले में सचिव बेसिक शिक्षा नीतीश्वर कुमार ने विभागीय आदेश जारी कर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में जमा आवेदनों के बारे में पूरी जानकारी मांगी है।
25 जून तक पूरी होगी भर्ती प्रक्रिया
आवेदकों को संशोधन करने के लिए मौका भी दिया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत आदेश डायट से ब्यौरा मिलने के बाद जारी किया जाएगा।
जिन्होंने आवेदन वापस लिए थे उनके बारे में जल्द ही फैसला लिया जाएगा कि उनसे पुन: आवेदन लिया जाए या नहीं।
भर्ती 25 जून 2014 तक पूरी कर ली जाएगी। गौरतलब है कि उस समय 63 लाख आवेदन आए थे इनमें से 55 लाख को कम्प्यूटर में फीड किया जा चुका था।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने टीईटी पास बीएड वालों को शिक्षक बनाने के लिए विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार को 31 मार्च 2014 तक का ही समय दिया था।
ऐसे में 2012 पास बीएड वालों की यह मांग, कहीं इस प्रक्रिया पर ग्रहण न लगा दे।